मदुरै रेल हादसे के बाद टूटी नींद; अब ट्रेन में पटाखे-स्टोव, गैस-पेट्रोल ले जाने पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना
Madurai Train Accident अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे स्टोव गैस पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा तीन साल की जेल भी हो सकती है। रेल परिसर में अनाधिकृत रूप से गैस या स्टोव जलाना मना है तथा केरोसिन और पेट्रोल के साथ रेल यात्रा करने पर प्रतिबंध है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रयागराज मंडल की ओर से ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर चलने वाले यात्रियों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। एनसीआर के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा है अपितु एक दंडनीय अपराध भी है।
अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यात्री को तीन साल की जेल भी हो सकती है। रेल परिसर में अनाधिकृत रूप से गैस या स्टोव जलाना मना है तथा केरोसिन और पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के साथ रेल यात्रा करने पर प्रतिबंध है।
खड़े ट्रक में टकराने से बाइक सवार दो युवक घायल
संवादसूत्र, राजगढ़ (मीरजापुर) : राजगढ़ बाजार में रविवार की देर रात खड़े ट्रक में बाइक सवार अनियंत्रित होकर पीछे से टकरा गया। इससे सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनभद्र के खैरपुर गांव के दिनेश पुत्र राजकुमार एवं सुरेश पुत्र रामविलास एक ही एक ही बाइक पर सवार होकर मीरजापुर की तरफ से अपने घर खैरपुर जा रहे थे।
जैसे ही राजगढ़ बाजार के कंजर बस्ती के पास पहुंचे। सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती किया गया, जहां सुरेश की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल भेज दिया गया। जबकि दिनेश का इलाज करने के बाद चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया।
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