Meerut: ड्रोन के नाम पर अफवाह फैलाना पड़ा भारी, दो महिला यू-ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Meerut News मेरठ पुलिस ने ड्रोन के ज़रिये दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने महिलाओं पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भ्रामक वीडियो साझा किए थे। पुलिस ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लाक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने ड्रोन के जरिये दहशत और भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी क्रम में ब्रह्मपुरी पुलिस ने दो महिला यू-ट्यूबर पर मुकदमा दर्ज किया है। दोनों ने इंस्टाग्राम आइडी पर अफवाह फैलाने का वीडियो अपलोड किया। दोनों को थाने से जमानत देकर नोटिस पर हस्ताक्षर कराए हैं। उनकी आइडी ब्लाक कराने के लिए पुलिस फेसबुक और यू ट्यूब को मेल भेजेगी।
एमएससी में पढ़ती है लायवा
खत्ता रोड स्थित रसीद नगर निवासी लायवा पुत्री यामीन एमएससी में पढ़ती है। लायवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 80 हजार फालोअर्स हैं। लायवा ने इंस्टाग्राम आइडी पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें बता रही हैं कि रात के तीन बजे हैं। उन्होंने ड्रोन उड़ाने वाले चोर को पकड़ लिया है।
सरस्वती लोक निवासी मीनाक्षी भी फैला रही थी दहशत
इसी तरह से सरस्वती लोक निवासी यू-ट्यूबर मीनाक्षी पत्नी विनय कुमार ने भी एक वीडियो इंस्टाग्राम आइडी पर अपलोड किया। वीडियो में मीनाक्षी ने ड्रोन के चोर के बारे में जानकारी दी। दोनों महिलाएं लोगों को गलत जानकारी देकर दहशत फैला रही हैं। मीनाक्षी के भी 70 हजार फालोअर्स हैं।
ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों के खिलाफ आइटी एक्ट और अफवाह फैलाने की धारा 351 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रसिद्धि पाने के लिए यू-ट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं। सभी के अकाउंट पुलिस चिह्मित कर रही है। अफवाह फैलाने वालों पर गैंगस्टर से लेकर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी।
यह है 66ई आइटी एक्ट और सजा का प्रविधान
व्यक्ति की सहमति के बिना, उसकी निजी क्षेत्र की तस्वीर या वीडियो को कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करना। इस पर तीन साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 351 बीएनएस: किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर डराना। सजा, दो साल की कैद हो सकती है।
चालक को गोली मारी, खून से लथपथ खुद ही आटो चलाकर थाने पहुंचा
मेरठ। भावनपुर थानाक्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर निवासी 40 वर्षीय सादिक पुत्र सईद जेल चुंगी से अपने गांव तक आटो चलाता है। मंगलवार रात उसने जेल चुंगी से किला रोड स्थित गांव नंगलाशाहू की कुछ यात्रियों को छोड़ने गया था। वहां से वापसी में गांव रुकनपुर भट्ठे सामने पहुंचा तो चार-पांच बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और गाली चला दी।
कंधे में गोली लगने से वह घायल हो गया। बदमाश फरार हो गए। खून से लथपथ सादिक खुद ही आटो चलाकर भावनपुर थाने पहुंचा। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह का कहना है कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है।
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