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बिजनौर के शेरकोट में ब्रश कारोबारी के घर छापा, प्रतिबंधित नेवले के बाल बरामद

बिजनौर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने शेरकोट में ब्रश कारोबारी बदरुद्दीन के यहां छापा मारा। टीम ने यहां से प्रतिबंधित नेवले के आठ किलो बाल नेवले के बालों से बने 1380 ब्रश और 200 अधबने ब्रश बरामद किए।

By Parveen VashishtaEdited By: Published: Thu, 11 Nov 2021 09:07 PM (IST)Updated: Thu, 11 Nov 2021 09:07 PM (IST)
बिजनौर के शेरकोट में नेवले के बाल बरामद

बिजनौर, जागरण संवाददाता। पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने शेरकोट के मोहल्ला शेखान में एक कारोबारी के घर व गोदाम में छापा मारकर प्रतिबंधित नेवले के करीब आठ किलो बाल और 1500 से अधिक तैयार व अधबने ब्रश बरामद किए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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छापे की भनक लगते ही आरोपित हो गया फरार

गुरुवार शाम शेरकोट थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मोहल्ला शेखान में ब्रश कारोबारी बदरुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन के यहां छापा मारा। छापे की भनक लगते ही बदरुद्दीन फरार हो गया। टीम ने यहां से प्रतिबंधित नेवले के आठ किलो बाल, नेवले के बालों से बने 1380 ब्रश और 200 अधबने ब्रश बरामद किए। थानाध्यक्ष मनोज कुमार परमार ने बताया कि ब्रश व नेवले के बालों को कब्जे में लेकर आरोपित बदरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रसिद्ध है शेरकोट का ब्रश उद्योग

कस्बा शेरकोट में बड़े पैमाने पर ब्रश बनाने का काम होता है। यहां बने ब्रश उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई होते हैं। कुछ कारोबारी ब्रश बनाने के लिए प्रतिबंधित जीवों के बाल इस्तेमाल करते हैं। करीब डेढ़ साल पहले भी वन विभाग व पुलिस ने यहां छापामारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित बाल बरामद किए थे।

मिलावटखोरी के मामले में चार पर डेढ़ लाख का जुर्माना

बिजनौर। अपर जिलाधिकारी ने चार मिलावटखोरी के मामले में चार लोगों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया है। सबसे अधिक जुर्माना विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर पर हुआ है।

अभिहित अधिकारी पंकज कुमार ने पूर्व में लिए गए नमूने फेल पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट में वाद दायर किया था। इस पर अपर जिलाधिकारी ने सफेद मूंगफली गिरी में कमी पाए जाने पर विशाल मेगा मार्ट बिजनौर के मैनेजर लल्लन प्रसाद पर 1,05,000, पीली मिर्च मिलावटी पाए जाने पर अब्दुल हफीज पुत्र हासिम निवासी अफजलगढ़ पर 15,000, मिलावटी पनीर पाए जाने पर राजू पुत्र महावीर निवासी किरतपुर पर 20,000, सिंघाड़े का आटा मिलावटी पाए जाने पर महेंद्र प्रकाश शर्मा पुत्र सोम प्रकाश शर्मा पर 10,000 रुपये जुर्माना किया है।


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