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    Kanya Vivah Sahayata Yojana: यूपी के इस ज‍िले में श्रमिकों की बेटी की शादी को 1.85 करोड़ स्वीकृत, खाते में पहुंचेगी धनराशि

    By Jaiprakash NishadEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 11 Dec 2023 03:02 PM (IST)

    Kanya Vivah Sahayata Yojana मऊ में 1.15 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। कोरोना काल से ही श्रमिकों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया था। उनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसे में पैसे के अभाव में बेटी की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लोन लेकर यह शादी करते हैं। लोन चुका पाने में भी आधी जिंदगी निकल जाती है।

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    मऊ में श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 1.85 करोड़ रुपये स्वीकृत।

    जागरण संवाददाता, मऊ। कन्या विवाह सहायता योजना गरीब व आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रमिकों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। अब श्रमिकों की बेटियों के हाथ आसानी से पीले हो रहे हैं। जनपद में श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 1.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर ही लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहुंच जाएगी।

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    जनपद में 1.15 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। कोरोना काल से ही श्रमिकों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया था। उनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसे में पैसे के अभाव में बेटी की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लोन लेकर यह शादी करते हैं। लोन चुका पाने में भी आधी जिंदगी निकल जाती है। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। इसमें मजदूरों की बेटी की शादी के लिए 55 हजार रुपये दे रही है।

    इसके तहत जनपद में 648 आवेदन किए गए थे। इसमें से सत्यापन के बाद 338 आवेदनों को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है, जबकि श्रम प्रवर्तन अधिकारी स्तर पर 305 आवेदन लंबित हैं। सहायक श्रमायुक्त स्तर पर मात्र पांच आवेदन लंबित हैं। 338 आवेदकों के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की संस्तुति कर दी गई है। जल्द ही इनके खाते में धनराशि पहुंच जाएगी।

    इस तरह करें आवेदन योजना के तहत पात्र श्रमिक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के बाद विभाग सत्यापन करेगा। इसके बाद श्रम विभाग द्वारा लड़की के पिता के बैंक खाते में एकमुश्त धनराशि भेजी जाएगी।

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    यह होंगे पात्र

    ऐसे श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हों। साथ ही वह 100 दिन की सदस्यता अवधि पूरी कर चुका हो तथा उनका अंशदान अद्यतन जमा हो।

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    आवेदन के साथ यह लगेंगे दस्तावेज

    आयु प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, घोषणा पत्र, परिवार रजिस्टर नकल की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति जरूरी है।

    श्रम प्रवर्तन अधिकारी को जल्द से जल्द लंबित आवेदकों की जांच कर फाइनल करने का निर्देश दिया गया है। ताकि अन्य लाभार्थियों को भी विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।- प्रभात कुमार सिंह, सहायक श्रमायुक्त मऊ।