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    UP Yuva Udyami Yojana: योजना का लाभ लेने में नहीं होगी देर, फाइल पर एक सप्ताह के भीतर होगा काम

    Updated: Fri, 28 Feb 2025 01:57 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लंबित मामलों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इस अभियान के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है जिसमें 56398 मामले लंबित हैं जिनमें विभाग के स्तर पर स्वीकृति के लिए 44391 व बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण के लिए 12007 मामले शामिल हैं।

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    बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण के लिए 12,007 मामले लंबित हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लंबित मामलों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। 

    सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने विभागीय अधिकारियों व संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को फटकार लगाई है और एक सप्ताह में लंबित चल रहे 56,398 मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। विभाग के स्तर पर स्वीकृति के लिए 44,391 व बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण के लिए 12,007 मामले लंबित हैं।

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    गुरुवार को लोकभवन के सभागार में अभियान की समीक्षा बैठक में आलोक कुमार ने एमएसएमई विभाग को निर्देश दिए हैं कि युवा उद्यमियों की मशीनों की खरीद को लेकर कोटेशन की समस्या के समाधान के लिए हर जिले में एक-एक विशेष अधिकारी की तैनाती की जाए। 

    उन्होंने अभी तक के आंकड़ों की समीक्षा कर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों के उद्योग विभाग के उपायुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। 

    साथ ही कहा है कि आनलाइन माध्यम व जिला उद्योग केंद्रों के अलावा संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं की तरफ से कम से कम पांच-पांच युवाओं के आवेदन कराए जाएं। 

    बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्टेट बैंक में 14,195, पंजाब नेशनल बैंक में 7,852, बैंक आफ बड़ौदा में 6,178, इंडियन बैंक में 5,020, यूनियन बैंक में 4,631 व केनरा बैंक में स्वीकृति व ऋण वितरण से संबंधित 3,318 मामले लंबित चल रहे हैं। संबंधित बैंकों के अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या अपूर्ण आवेदनों को लेकर आ रही है। 

    24 जनवरी को अभियान की शुरुआत

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत दस वर्षों में प्रति वर्ष एक-एक लाख युवाओं के हिसाब से दस लाख युवाओं को गारंटी व ब्याज के बिना अपना कारोबार शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

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