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    UP Police Salary: यूपी में पुलिसकर्मियों के खाते में चली गई ज्यादा सैलरी, क्या अब वापस वसूली जाएगी?

    Updated: Tue, 18 Mar 2025 08:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में वेतन निर्धारण की गड़बड़ी से कई कर्मियों को अतिरिक्त भुगतान हुआ जिससे रिकवरी में समस्या आ रही है। हाई कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने गड़बड़ियों को सुधारने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर एसपी/एएसपी की अध्यक्षता में वेतन जांच कमेटी गठित होगी। सेवानिवृत्ति से पहले वेतन निर्धारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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    यूपी में पुलिसकर्मियों का गलत वेतन निर्धारण - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस विभाग में कर्मियों के वेतन निर्धारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कई मामलों में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से कर्मियों को अधिक भुगतान किया गया और उसकी रिकवरी में दिक्कतें आ रही हैं।

    हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान वेतन निर्धारण में गड़बड़ी को दूर किए जाने का निर्देश दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने वेतन निर्धारण व अन्य भत्तों के भुगतान में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना बनाकर गृह विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया है।

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    वेतन निर्धारण के लिए विस्तृत निर्देश हैं जारी

    डीजीपी ने कहा है कि शासन ने वेतन निर्धारण के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर रखे हैं। उनके अनुरूप अधिकारियों व कर्मियों के सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही उनके सभी देयाें का भुगतान निर्धारित कर लिया जाए। जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद किसी कर्मचारी से अनियमित भुगतान की रिकवरी की समस्या न पैदा हो।

    कहा है कि ऐसी गड़बड़ी करने वालों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। प्रोन्नत वेतनमान व भत्तों के निर्धारण को लेकर पूरी सावधानी बरती जाए। पुलिसकर्मियों के वेतन व भत्तों के निर्धारण की दोबारा जांच की जाए और जिला स्तर पर एसपी/एएसपी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिले में नियुक्त पुलिसकर्मियों का वेतन निर्धारण परीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

    रिकवरी में क्यों आई समस्या? 

    यह भी सामने आया है कि पुलिसकर्मी की सेवानिवृत्त की तिथि के तत्काल पूर्व ही लेखा अधिकारियों को ऐसे प्रकरण भेजे जाते हैं। इसके चलते भी समय से रिकवरी नहीं हो पाती है।

    वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय की अनुमति व पुनरीक्षण के बाद ही जिले इकाई वेतन निर्धारण का आदेश जारी करे। एरियर के भुगतान की भी जांच कराए जाने का निर्देश दिया है। उच्च वेतन व भत्ते के निर्धारण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने का निर्देश भी दिया गया है।

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