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    सड़क निर्माण में घोटाला: अफसरों की मिलीभगत से पैसों की हेराफेरी... दो इंजीनियरों पर गिरी गाज, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

    जालौन में सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता के मामले में दो लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और अवर अभियंता (प्रांतीय खंड उरई) सुनील आनन्द पर ठेकेदार के साथ मिलकर अनियमितताएं करने का आरोप है। इस घोटाले में बिना काम किए ही ठेकेदार को भुगतान किया गया और इस प्रकार सरकार के धन की हेराफेरी की गई।

    By Alok Mishra Edited By: Sakshi Gupta Updated: Sat, 28 Dec 2024 06:35 PM (IST)
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    दो इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। (तस्वीर जागरण)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जालौन में सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिशासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और अवर अभियंता (प्रांतीय खंड उरई) सुनील आनन्द को निलंबित कर दिया गया है।

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    इसके साथ ही सहायक अभियंता (प्रांतीय खंड उरई) क्षितिज विवेक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सहायक अभियंता के मामले की जांच अब मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) द्वारा की जाएगी।

    ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया

    मामला जालौन जिले में संपर्क नवीनीकरण कार्य में गड़बड़ी का है, जहां अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर अनियमितताएं की। सड़क निर्माण की स्वीकृति अधिक लंबाई में दी गई थी, जबकि निर्माण कार्य की माप गलत की गई। इस घोटाले में बिना काम किए ही ठेकेदार को भुगतान किया गया और इस प्रकार सरकार के धन की हेराफेरी की गई। इस कड़ी में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो।

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    मामले की जांच मुख्य अभियंता को सौंप दी गई

    इसके अलावा बस्ती जिले में घटिया सड़क निर्माण कार्य के मामले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता केशव लाल, सहायक अभियंता क्षितिज कुमार पांडेय और धनंजय पांडेय के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण कराया। इस मामले की जांच अब मुख्य अभियंता (अयोध्या क्षेत्र) को सौंप दी गई है।

    महाराजगंज जिले में एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें तत्कालीन स्थानिक अभियंता एनएचएआई राजेश कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। यह मामला मनोज टिबरेवाल आकाश के मकान को अवैध रूप से गिराए जाने का है। राजेश कुमार सिंह को लापरवाही और शिथिलता का दोषी पाया गया है और अब उनकी जांच मुख्य अभियंता (झांसी क्षेत्र) करेंगे।

    इसके अतिरिक्त मुख्यालय से शिकायतों के आधार पर प्रधान सहायक वीरेन्द्र कुमार को आजमगढ़, ओम प्रकाश को मुरादाबाद और वीरेन्द्र कुमार यादव को वाराणसी के मुख्य अभियंता कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

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