लखनऊ में चोरी-छिपे चल रहा था हुक्का बार, पुलिस ने छापा मारकर चार को दबोचा, छात्रों को भी दी जा रही थी एंट्री
कैफे ला एसेंशिया का संचालक अमृत सिंह आनंद है। जिसने रेस्त्रां-कैफे की आड़ में हुक्का बार खोल रखा था। पुलिस ने मंगलवार की रात गुलाचीन मंदिर से सटे कांप्लेक्स की तीसरी मंजिल पर छापेमारी कर चार लोगों को पकड़ लिया। हुक्का पीने के लिए लोगों से 600 रुपये चार्ज वसूला जाता है। इसके साथ ही फ्लेवर बदलने पर चार्ज की कीमत भी बढ़ा दी जाती है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। जिले में विकासनगर के गुलाचीन मंदिर के पास कैफे ला एसेंशिया होटल की आड़ में हुक्का बार का संचालन हो रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर विकासनगर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान कैफे से मैनेजर समेत चार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हुक्का बार से 16 हुक्का, चिलम, फ्लेवर तंबाकू और करीब 29 हजार रुपये बरामद किए हैं।
अब पुलिस मालिक की तलाश कर रही है। एसओ विकासनगर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि कैफे ला एसेंशिया का संचालक अमृत सिंह आनंद है। जिसने रेस्त्रां-कैफे की आड़ में हुक्का बार खोल रखा था। पुलिस ने मंगलवार की रात गुलाचीन मंदिर से सटे कांप्लेक्स की तीसरी मंजिल पर छापेमारी कर चार लोगों को पकड़ लिया।
एक मैनेजर और तीन सहयोगी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपितों में हर्षवर्धन सिंह निवासी बलरामपुर हालपता सेक्टर-क्यू अलीगंज, राहुल निवासी बरगदी खुर्द बीकेटी, प्रांजल सिंह निवासी एल्डिको सिटी आइआइएम मड़ियांव और रमन सिंह निवासी बलरामपुर हालपता सेक्टर-क्यू अलीगंज हैं। आरोपितों में हर्षवर्धन मैनेजर और अन्य तीनों उसके सहयोगी हैं।
उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हुक्का पीने के लिए लोगों से 600 रुपये चार्ज वसूला जाता है। इसके साथ ही फ्लेवर बदलने पर चार्ज की कीमत भी बढ़ा दी जाती है। ग्राहकों को हुक्का बार का लाइसेंस होने का झांसा देकर हुक्का में नशीला फ्लेवर मिलाकर परोसते थे। उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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स्कूल ड्रेस में भी देते हुए प्रवेश
18 से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना मना है। इस नियम की अनदेखी ला एसेंशिया कैफे में की जा रही थी। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि दोपहर के वक्त छात्र अधिक आते हैं। कई बार स्कूल ड्रेस में भी होते हैं। जिन्हें प्रवेश दिया जाता है। एसओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि संचालक अमृत सिंह आनंद की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा
विधि संवाददाता, लखनऊ। सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सौरभ गुप्ता को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विजेंद्र त्रिपाठी ने बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसकी सात वर्षीय बच्ची लखनऊ में एक रिश्तेदार के यहां घूमने गई थी।
वहीं पर एक अन्य रिश्तेदार भी रहने के लिए आया था। 14 जनवरी 2022 को दोषी सौरभ गुप्ता ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब दोषी से पूछताछ की गई तो वो अपनी गलती मानते हुए भाग गया था।
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