UPPCL: बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने का नया तरीका, घर बैठ हो जाएगा काम; अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने विद्युत कनेक्शन का भार (लोड) बढ़वा सकेंगे। इसके लिए उन्हें www.uppcl.org पर आवेदन करना होगा। यूपी पावर कारपोरेशन के आदेशानुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी जिससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं को प्रोसेसिंग शुल्क व सिक्योरिटी धनराशि भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे अपने विद्युत कनेक्शन का भार (लोड) बढ़वा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को www.uppcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन के लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा।
इससे संंबंधित आदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों को भेजा है। जिसमें कहा गया है कि भार वृद्धि की प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन माध्यम से ही किया जाए।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल का कहना है कि भार वृद्धि की प्रक्रिया को आनलाइन करने से उपभोक्ता बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए अपनी सुविधा से भार बढ़वा सकेंगे। भार वृद्धि का कार्य तय समय में हो सकेगा।
अभी तक कैसे होती थी भार वृद्धि?
गौरतलब है कि अब तक भार वृद्धि के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के कार्यालयों में जाकर आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद अवर अभियंता और उप खंड स्तर के अधिकारी आवेदन को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते थे। जिसके बाद भार वृद्धि किया जाता था, इसमें काफी समय लग जाता था।
भार वृद्धि की आनलाइन प्रक्रिया सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को छोड़ सभी विधाओं के कनेक्शन पर लागू होगा। नवंबर 2024 में आनलाइन भार वृद्धि की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी। जिसमें कहा गया है कि बकाये बिल की पूरी धनराशि जमा होने के बाद ही आनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी।
ऑनलाइन ही करना पड़ेगा भुगतान
उपभोक्ता को जरूरी प्रोसेसिंग शुल्क तथा अतिरिक्त सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान आनलाइन करना होगा। फीस व सिक्योरिटी धनराशि के भुगतान के पश्चात संबंधित वितरण खंड को बिलिंग सिस्टम पर भार वृद्धि आवेदन प्राप्त होगा। संबंधित वितरण खंड आवेदन में दी गई जानकारी व संलग्न प्रपत्रों की जांच करेगा।
आवेदन पत्र पूर्ण होगा और यह पाया जाएगा कि प्राक्कलन की आवश्यक्ता नहीं है तो भार वृद्धि तत्काल की जाएगी। संबंधित वितरण खंड द्वारा यदि भार वृद्धि की प्रक्रिया में नेटवर्क अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण की जरूरत है तो कार्य पूरा किए जाने की टाइम लाइन तय की गई है।
जैसे 50 किलोवाट से 56 केवीए भार तक (230-400 वोल्ट पर) 45 दिन रखा गया है। 56केवीए से अधिक 3000केवीए भार तक 60 दिन, 3000केवीए से अधिक 20000 केवीए भार तक 120 दिन तथा 2000 केवीए से अधिक 132केवी पर 300 दिन निर्धारित किया गया है।
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