सूबेदार पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास, छुट्टी लेकर आया था घर
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सूबेदार पति को जिंदा जलाने के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पति छुट्टी लेकर घर आया था तभी पत्न ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब 18 महीने पहले एक पत्नी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपने सूबेदार पति को ही जिंदा जला दिया था। आग लगाने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया था। अब कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्व मंगलपुर के किशनपुर कुदौली गांव निवासी सेना के जवान की मिट्टी का तेल डाल आग लगा हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया कि मंगलपुर के किशनपुर कुदौली गांव निवासी रामकली ने 27 मार्च 2024 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि उनका बेटा चरन सिंह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे, वह छुट्टी पर घर आए थे 26 मार्च 2024 को करीब एक बजे वह अपने कमरे में सो रहे थे।
उसी दौरान चरन की पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी ने मिट्टी का तेल डाल आग लगा दी और दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद कागजात लेकर घर से चली गई। जानकारी होते ही स्वजन ने उसे हवासपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे सेना के अस्पताल कानपुर भेजा गया, सुधार न होने पर कमांड अस्पताल लखनऊ भेजा गया। उपचार के दौरान बेटे चरन की मौत हो गई।
मामले में स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्ता को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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