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    9 साल पहले कहासुनी के बाद युवक की बेरहमी से कर दी थी हत्या, अब दोषी को आजीवन कारावास

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    9 साल पहले एक मामूली विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब, अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 14 की कोर्ट ने ईंट से चेहरा कूचकर हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कहासुनी और गाली-गलौज पर अक्टूबर वर्ष 2016 में हत्या की गई थी। हत्या करने वाले को इलाकाई लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया था। मुकदमे में चश्मदीद की गवाही अहम रही।

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    युवक के चेहरे पर किए थे ताबड़तोड़ वार

    कोयला नगर निवासी देशचंद्र ने 30 अक्टूबर 2016 को चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि शाम करीब 4:46 बजे वह अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि एक युवक हाथ में ईंट लेकर एक युवक के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। उन्होंने शोर मचा कर इलाकाई लोगों को इकट्ठा कर पुलिस को सूचना दी। शोर सुनकर युवक भागने लगा। इस पर इलाकाई लोगों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। घायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

     

    ईंट से वारदात को दिया था अंजाम

    पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रतापगढ़ थाना जेठबारा के अजगरा पडवासी गांव निवासी सूरज शुक्ला बताया था। मृतक की तलाशी के दौरान उसके जेब से एक आधार मिला। जिसमें उसका नाम भदोही, अतरौली निवासी पुतान सिंह लिखा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दोनों बांकेलालपुरम मैदान में बैठे थे। पुतान सिंह गाली गलौज कर रहा था, जिस पर उसने ईंट से उसका चेहरा कुचल दिया।

     

    नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी वादी देशचंद्र की गवाही अहम साबित हुई। उन्होंने कोर्ट में बताया कि उसने 50 मीटर की दूरी से सूरज शुक्ला को पुतान सिंह के चेहरे पर ईंट मारते हुए देखा था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त 35 वर्ष का नवयुवक है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर सजा सुनाई।

     

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