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    इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी, बेटे को गले लगाया तो पुलिस ने रोका

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान और इसराइल आटे वाला को गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया। आरोप तय होने के बाद अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इरफान को महाराजगंज जेल से लाया गया था। आगजनी के मामले में पहले सजा हो चुकी है पर उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।

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    कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए जाते इरफान सोलंकी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत सात अभियुक्तों पर गैंग्सटर एक्ट मामले में एमपीएलए/अपर जिला जज आठ विजय गुप्ता की कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, जिसमें अभियोजन अपना पहला गवाह पेश करेगा। इरफान को कड़ी सुरक्षा के बीच 400 किमी दूर महाराजगंज जेल से सुबह कोर्ट में पेशी पर लाया गया। इसी बीच बेटे को गले लगाने को लकर झड़प भी हुई।

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    पेशी में आए सपा के पूर्व विधायक इरफानसोलंकी  के साथ पत्नी विधायक नसीम सोलंकी। जागरण

    जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, उसके भाई रिजवान, इसराइल आटे वाला समेत सभी अभियुक्तों पर गैंग्सटर एक्ट में आरोप तय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंग्सटर) एक्ट में 26 दिसंबर, 2022 को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाजा व मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के विरुद्ध जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

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    पेशी मे पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी। जागरण

    कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है। जाजमऊ में महिला के प्लाट पर कब्जा व आगजनी के मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ व इसराइल आटे वाला को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, इसमें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। गैंग्सटर के मुकदमे में जमानत नहीं मिली है। इरफान दो दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं। 

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    पेशी में पुहंचे  सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी। जागरण

    गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई के बाद इरफान की 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। नवंबर, 2024 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक बनी थीं। पेशी के दौरान कचहरी में एसीपी कोतवाली, 14 दारोगा समेत 80 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छह माह में सजा कराने को लेकर पैरवी की जाएगी। वहीं, कोरोना के समय अनवरगंज थाने में दर्ज एक मुकदमे में भी इरफान सोलंकी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी पेश किया गया। 

    बेटे को गले लगाने से रोकने पर झड़प, कहा-2027 में लड़ेंगे चुनाव

    कोर्ट में पेशी से पहले इरफान ने बेटे रेहान के कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा। गले लगाने के प्रयास पर दारोगा के रोकने पर तीखी झड़प हुई। इरफान बोले-मेरा बेटा है तो क्या मिल नहीं सकते हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 2027 में फिर पति-पत्नी दोनों चुनाव लड़ेंगे। समर्थकों से कहा कि बहुत दिन हो गए, मेरे लिए दुआ करो। देर है, अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगा। अब एक सांसद बनेगा, दूसरा विधायक। हम किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह चौंकाने वाला होगा। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा कि मैं उनके लिए ही विधायक बनी हूं। मेरे लिए वो विधायकी से हटे नहीं हैं। जो होना था, वो हो गया। अब इंसाफ मिलेगा।

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