इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी, बेटे को गले लगाया तो पुलिस ने रोका
कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान और इसराइल आटे वाला को गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया। आरोप तय होने के बाद अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इरफान को महाराजगंज जेल से लाया गया था। आगजनी के मामले में पहले सजा हो चुकी है पर उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और इसराइल आटे वाला पर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर गैंग्सटर के मुकदमे में आरोप तय हुए। अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से लाया गया है। रिजवान और इजराइल आटे वाले को जिला जेल से कोर्ट पेशी पर लाया गया है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर) में 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाजा और मुर्सलीन खा उर्फ भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी। कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है।
पेशी मे पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी। जागरण
आगजनी के मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इसमें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत नहीं मिली है। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि महाराजगंज जेल से लाकर इरफान को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया।
पत्नी नसीम ने कहा-इंसाफ मिलेगा
पेशी पर आए इरफान ने बेटे को गले लगाया तो पुलिस ने रोक दिया। विधायक पत्नी नसीम ने कहा कि इंसाफ मिलेगा। इरफान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इरफान पर गैंग्सटर मामले में आरोप तय हो गए हैं। 30 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान , उसके भाई रिजवान समेत सभी अभियुक्तों पर गैंग्सटर में आरोप तय हो गए है।
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