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    Kanpur News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फैसला, 24 घंटे में जारी करना होगा

    Kanpur News कानपुर में महापौर ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने 21 दिन से पुराने प्रमाण पत्रों को 24 घंटे में जारी करने का आदेश दिया। फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों की सूची जारी करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने सभी जोनल अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक करने को कहा।

    By rahul shukla Edited By: Anurag Shukla1Updated: Tue, 26 Aug 2025 07:29 PM (IST)
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    जोनल अधिकारियों के साथ बैठक करतीं महापौर प्रमिला पांडेय। साथ में नगर आयुक्त सुधीर कुमार। नगर निगम

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में हो रहे विलंब और सुविधा शुल्क को लेकर लोगों को दौड़ाने की आ रही शिकायतों को देखते हुए महापौर ने अब अफसरों को निर्देश दिए है कि तय समय के अंदर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तय समय पर बिना कारणों के प्रमाण पत्र न बनाने वाले अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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    महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर आयुक्त सुधीर कुमार के साथ मंगलवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े जोनल प्रभारियों की बैठक नगर निगम मुख्यालय में समिति कक्ष में ली। महापौर ने कहा कि लगातार सबसे ज्यादा शिकायतें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की आ रही है। लोगों को दौड़ाया जा रहा है।

    नगर आयुक्त ने आदेश दिए कि अपर नगर मजिस्ट्रेट स्तर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र के एक वर्ष से अधिक के अनुमति के लिए लम्बित प्रमाण-पत्रों की सूची प्रति हफ्ता दो बार जारी की जाए। इसके अलावा प्रति हफ्ता सभी जोन रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितने प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुये, कितने बने, कितने लंबित है, की जानकारी दे। यदि प्रमाण-पत्रों का समय से निस्तारण किया जायेगा, तो अनियमिततओं की शिकायते भी नहीं आयेंगी। सभी आवेदन आनलाइन फीड करें। महापौर ने कहा कि फर्जी दस्तावेज लगाकर कोई प्रमाण पत्र बनवाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए।

    बैठक में अपर नगर आयुक्त मो आवेश व जगदीश यादव, जोनल अधिकारी, जोन-एक विद्या सागर यादव, जोन-दो विजय कुमार जोन-तीन सीपी सिंह, जोन-चार राजेश सिंह, जोन-पांच अनुपम त्रिपाठी, जोन-छह रवि शंकर यादव रहे।

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    ऐसे जारी किए जाए समय पर जन्म-मृत्य प्रमाण पत्र

    • 21 दिन के पूर्व के जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर जारी किया जाए।
    • 21 दिन से एक वर्ष के जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र चार से पांच दिन में जारी किया जाए।
    • एक वर्ष से अधिक के जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र 10 से 15 दिनों में जारी किया जाए।

    यह बोर्ड मुख्यालय और जोनल कार्यालय जरूर लगाया जाए 

    जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र में लगने वाले दस्तावेजों को बोर्ड में लिखा जाए। 21 दिन, 21 दिन से एक वर्ष व एक वर्ष से अधिक के अनुसार तीनों बिन्दुओं पर लगाए जाने वाले दस्तावेजों का लिखा बोर्ड मुख्यालय और जोनल कार्यालय में लगाया जाए, साथ ही बोर्ड पर सभी जोनल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित हो। यदि बोर्ड पर अंकित दस्तावेज से अधिक कोई कागज मांगता है या कोई अन्य डिमांड करता है तो लोग संबंधित नंबर पर शिकायत करें।

    अभी की स्थिति

    रोज छह जोनों में करीब तीन सौ से ज्यादा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आते है। एक से छह माह से ज्यादा समय से लोग जन्म मृत्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे है। महापौर ने पिछले माह जोन चार के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में छापामारा था कई प्रमाण पत्र के दस्तावेज पड़े मिले थे। नाराजगी जतायी थी और पूरा स्टाफ बदलने के निर्देश दिए थे।

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