ITR: आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम मौका, इन बातों का रखें ध्यान
कानपुर से मिली जानकारी के अनुसार आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतिम दिन होने के कारण पोर्टल सर्वर पर दबाव दिखा जिससे करदाताओं को परेशानी हुई। टैक्स सलाहकार छुट्टी के दिन भी रिटर्न भरते रहे। पोर्टल धीमा होने और चालान जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं। सोमवार तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना लगेगा।

जागरण संवाददाता, कानपुर। आयकर रिटर्न भरने की तिथि फिलहाल बढ़ती नहीं दिख रही है। ऐसे में एक दिन शेष रहने के चलते रिटर्न भरने की संख्या ज्यादा होने की वजह से पोर्टल सर्वर पर असर दिखा। इसे करदाताओं को काफी परेशानी हुई।
सोमवार को आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख होने की वजह से रविवार को छुट्टी के दिन भी सलाहकार दिनभर रिटर्न फाइल करते रहे। दूसरी ओर एक साथ दबाव बढ़ने के कारण पोर्टल पर भी रिटर्न फाइल होना धीमा हो गया। करदाता के बड़े खर्च भी दिखना काफी धीमा हो गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बार 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख घोषित की थी। अब सोमवार को रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है। टैक्स सलाहकारों के कार्यालयों में रविवार को करदाता अपने रिटर्न फाइल कराने के लिए परेशान रहे।
सीए शिवम ओमर के मुताबिक पिछले तीन दिन से रिटर्न फाइल करने का दबाव सभी जगह बढ़ा हुआ है। इसका असर आयकर के पोर्टल पर दिख रहा है। सिस्टम धीमा चल रहा है। साथ ही वार्षिक सूचना तंत्र (एआइएस) में सभी खर्च नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही चालान जमा करने में भी मुश्किल आ रही है। इन दिक्कतों को लेकर करदाता और टैक्स सलाहकार लगातार पोर्टल पर लिख भी रहे हैं। इसके साथ ही लागिन करने में दिक्कत आ रही है। जो रिटर्न 10 मिनट में फाइल हो जाना चाहिए, वह आधे घंटे में फाइल हो रहा है।
इतना ही नहीं टैक्स सलाहकारों के मुताबिक अगर सोमवार तक रिटर्न फाइल नहीं किया और बाद में रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई तो उसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं रिटर्न लेट होने पर पांच लाख तक की करयोग्य आय होने पर एक हजार रुपये और इससे अधिक की कर योग्य आय पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगेगा।
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