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    पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी- भाई रिजवान को HC से मिली जमानत; गैंगस्टर केस में अभी जेल में ही रहेंगे

    Updated: Mon, 10 Mar 2025 10:59 PM (IST)

    पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को रंगदारी के एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद भी दोनों भाई जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अभी भी इरफान की दो और रिजवान की एक मुकदमे में जमानत बाकी है। साल 2022 में रंगदारी के मामले में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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    पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी- भाई रिजवान को HC से मिली जमानत। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को रंगदारी एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद भी दोनों भाई जेल से बाहर आ सकेंगे। अभी भी इरफान की दो और रिजवान की एक मुकदमे में जमानत बाकी है।

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    6 दिसंबर 2022 को थाना जाजमऊ में अनवरगंज निवासी अकील ने इरफान, रिजवान, मुरसलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि इन लोगों ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। मांग पूरी न करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं।

    इरफान सोलंकी को मिली जमानत

    इस मुकदमे में इरफान और रिजवान को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। इरफान और रिजवान दोनों पर ही गैंगस्टर के मुकदमे विचाराधीन है। रिजवान को बाकी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

    अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान पर गैंगस्टर के मुकदमे के अलावा गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार से हवाई यात्रा करने का मुकदमा भी विचाराधीन है। इस मामले में उच्च न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया जा चुका है। जल्द इस पर सुनवाई होनी है।

    इन मुकदमों में अभी जमानत बाकी

    गैंगस्टर: उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में 26 दिसंबर 2022 को इरफान, रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी। कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं।

    फर्जी आधार कार्ड: थाना ग्वालटोली में 26 नवंबर 2022 को तत्कालीन जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने इरफान, रिजवान समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आगजनी के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कूटरचित दस्तावेजों से अशरफ अली के नाम से आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की।

    आगजनी के मुकदमे में हुई थी सजा

    डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को घर में आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को सात साल की सजा सुनाई थी।

    इरफान और रिजवान को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। अन्य मुकदमों के कारण वह जेल में है। इरफान के अधिवक्ता के मुताबिक पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री में इरफान पर 14 मुकदमे दिखाए थे। इनमें से कुछ में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी। इस समय दो मुकदमों में ही जमानत होनी है।

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