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    कानपुर में दिल दहलाने वाली घटना, दहेज के लिए बहू को सांप से डसवाया

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    कानपुर में एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ससुरालवालों ने पांच लाख रुपये दहेज न मिलने पर विवाहिता को कमरे में बंद करके सांप छोड़ दिया। सांप के काटने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता की बहन ने पति समेत सात ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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    दहेज के लिए महिला को सांप से डसवाया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने हद पार कर दी। कर्नलगंज में दहेज में पांच लाख रुपये न मिलने पर पति व ससुरालीजन ने विवाहिता को एक कमरे में बंद कर अंदर सांप छोड़ दिया। सांप ने विवाहिता के दाएं पैर में डस लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। वह किसी तरह से अपने मायके पहुंची और वहां से उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़िता की बहन ने शनिवार को पति समेत सात ससुरालीजन ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

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    चमनगंगज निवासी रिजवाना के मुताबिक, बहन रेशमा की शादी 19 मार्च 2021 में कर्नलगंज के शाहनवाज खान उर्फ अयान से हुई थी। शादी के कुछ दिन सबकुछ ठीक रहा। इसके बाद ससुरालवालों ने बहन को कमरा बनवाने के नाम पर दो लाख रुपये मांगे। घरवालों ने बहन के ससुर के बैंक खाते में डेढ़ लाख रुपये आरटीजीएस कर दिया।

    इसके बावजूद पति अयान, सास शमशाद बेगम, ससुर उमर, जेठ इमरान, ननद आफरीन, अमरीन, समरीन आदि कम दहेज देने का ताना मारते हुए पांच लाख रुपये और मांगने लगे। इसको लेकर रेशमा को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच रेशमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जो अब तीन साल की है।

    आरोप है कि 19 सितंबर की रात रेशमा को बेटी से अलग कर उसके पति समेत ससुरालीजन ने एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह करीब पांच बजे रेशमा के बिस्तर पर एक काला सांप दिखा। जब तक वह कुछ समझ पाती, दाएं पैर में सांप ने डस लिया। वह चीखते हुए दरवाजा खटखटाती रही। कुछ देर बाद रेशमा का हाल जानने के लिए ससुरालवालों ने दरवाजा खोला तो वह भागकर मायके पहुंची। यहां से उसे उर्सुला और फिर एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    कर्नलगंज थाने में पीड़िता की बहन रिजवाना ने उसके पति समेत सात ससुरालीजन पर मुकदमा दर्ज कराया। कर्नलगंज थाने के एसआइ उग्रसेन सिंह ने बताया कि अभी पीड़िता का परिवार अस्पताल में है। घर पर कोई नहीं है। स्वास्थ्य लाभ के बाद बयान व आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    इन धाराओं में हुआ मुकदमा::

    • बीएनएस की धारा 3 व चार धारा: दहेज प्रतिषेध अधिनियम
    • धारा 3 व चार धारा: मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम
    • धारा 110: गैर इरादतन हत्या का प्रयास
    • धारा 115 (2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध
    • धारा 291: पशु के प्रति लापरवाहीपूर्ण आचरण कर मानव जीवन संकट में डालना
    • धारा 85: महिला से उसके पति व ससुरालवालों द्वारा क्रूरता करना

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