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    जो बात होगी सबके सामने होगी... अतुल सुभाष की पत्नी के घर पहुंची जागरण टीम, हैरान कर देने वाला रिएक्शन

    Updated: Wed, 11 Dec 2024 01:23 PM (IST)

    Atul Subhash Case अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। जागरण टीम जब निकिता के घर गई तो उन्हों ...और पढ़ें

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    Atul Subhash Case: मीडिया को देखकर भड़का निकिता सिंघानिया का परिवार

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। (Atul Subhash Case): बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष के 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर जान देने के मामले की शुरुआत 2022 में हुई थी। मधारेटोला निवासी निकिता सिंघानिया ने वर्ष 2022 में पति अतुल के खिलाफ सदर कोतवाली में उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस से होते हुए यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया।

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    न्याय मिलने में देरी व झूठे मुकदमों में फंसाए जाने से आहत अतुल (Atul Subhash) ने मंगलवार को बेंगलुरु में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के दूसरे दिन दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने निकिता (Nikita Singhania) के घरवालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ इंकार कर दिया। कहा कि वह अपने वकील से बात करने के बाद ही किसी प्रकार का बयान देंगे। साथ ही बात करने की कोशिश करने वाले मीडिया कर्मियों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई।

    2022 में दर्ज किया गया था मुकदमा

    कोतवाली प्रभारी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि वर्ष 2022 में निकिता की ओर से अतुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। उन्होंंने बताया कि खुदकुशी करने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है।

    उन्होंने बताया कि अभी तक लड़की के घरवालों के खिलाफ मेरे यहां कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। उधर, बेंगलुरु में अतुल (Atul Subhash) के छोटे भाई की ओर से निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania), उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया, रिश्तेदार सुशील सिंघानिया के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने का केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही तीन करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है।

    तहरीर में आरोप लगाया है कि घरवालों की ओर से रुपयों की मांग व आत्महत्या के बार-बार उकसाए जाने की वजह से उसके भाई ने खुदकुशी की।

    26 जून 2019 को हुई थी शादी

    निकिता सिंघानिया ने पति अतुल सुभाष मोदी निवासी बेनी थाना पुसा, पुसा रोड समस्तीपुर बिहार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में भरण-पोषण का मुकदमा दाखिल कराया था। कहा था कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी।

    विवाह के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों को समझाने पर विपक्षी उसे बैंगलुरु ले गया। 20 फरवरी 2020 को विपक्षी से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, किंतु विपक्षी की प्रताड़ना जारी रही।

    निकीता ने भरण-पोषण के लिए की थी दो लाख रुपये की मांग

    17 मई 2021 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। अतुल आप्टम ग्लोबल साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर रहा। निकिता ने अपने और पुत्र के लिए दो लाख रुपये भरण पोषण की मांग की। वादिनी स्वयं जाब करके 78,245 रुपये वेतन पाती थी।

    कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तथा विपक्षी पति अतुल को आदेश दिया कि वह बच्चे को 40 हजार रुपये प्रतिमाह उसके वयस्क होने तक भरण पोषण अदा करे। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल ने कोर्ट से जमानत कराया था। घरेलू हिंसा का भी मुकदमा चल रहा है। इस बीच अतुल ने आत्महत्या कर लिया।

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