अतुल की निकिता से 2019 में हुई थी शादी, इन 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि इंजीनियर ने दे दी जान; पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Atul Subhash Suicide Case बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 साल के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। नोट में ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, जौनपुर। Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 साल के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। नोट में जो बातें लिखी हैं वह रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अतुल ने नोट में लिखा, ''मरने के बाद मेरी अस्थियों को तब तक मत विसर्जित करना, जब तक इंसाफ न मिल जाए।''
अतुल सुभाष (Atul Subhash) बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। सोमवार सुबह छह बजे पुलिस कंट्रोल रूम को बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फीनियम रेजीडेंसी में आत्महत्या की सूचना मिली। अतुल के भाई बिकास ने उसकी पत्नी, सास, साले, पत्नी के चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि इन सभी ने अतुल के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी और निपटारे के लिए तीन करोड़ की मांग कर रहे थे।
सुसाइड नोट में उसने जौनपुर स्थित एक कोर्ट के जज और पेशकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुसाइड नोट और वीडियो को अतुल ने एक एनजीओ के व्हॉट्सऐप ग्रुप में भेजा है। अतुल ने नोट में लिखा है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ हत्या, यौन दुराचार, पैसे के लिए उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज समेत नौ मुकदमे दर्ज कराए हैं।
अतुल की निकिता से 2019 में हुई थी शादी
जौनपुर के रुहट्टा निवासी निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania) ने पति अतुल सुभाष के खिलाफ दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में कहा कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। विवाह के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवारवालों को समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरु ले गया। 20 फरवरी 2020 को अतुल से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन विपक्षी की प्रताड़ना जारी रही।
अपने और बेटे के लिए मांगे थे दो लाख रुपये भरण पोषण
17 मई 2021 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया, तब से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। अतुल ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर रहा। निकिता ने अपने और पुत्र के लिए दो लाख रुपये भरण पोषण की मांग की। वादिनी (निकिता) खुद जॉब करके 78,245 रुपये वेतन पाती थी।

कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और पति अतुल को आदेश दिया कि वह बच्चे को 40 हजार रुपये प्रतिमाह उसके वयस्क होने तक भरण पोषण अदा करे। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल ने कोर्ट से जमानत कराई थी। घरेलू हिंसा का भी मुकदमा चल रहा है। इस बीच अतुल ने आत्महत्या कर लिया।
अतुल के वकील ने क्या कहा?
अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया कि दौरान मुकदमा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात प्रकाश में नहीं आई। सामान्य तरीके से मुकदमा चला और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित किया।

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