UP House Tax: यूपी के इस जिले में अब देना होगा 40 प्रतिशत गृहकर, 12 हजार परिवारों पर बढ़ा बोझ
Hamirpur News |हमीरपुर शहर के 12 हजार भवन स्वामियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ गृहकर (House Tax UP) देना होगा। नगर पालिका ने स्वयं कर प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। आवासीय भवनों पर 10 से 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी जबकि किराये के भवनों में 12 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शहरी क्षेत्र के 12 हजार भवन स्वामियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ गृहकर देना होगा। नगर पालिका के अधिकारियों ने स्वयं कर प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
पालिका प्रशासन मंगलवार से शुरू होने वाले नए सत्र से इसे लागू करेगा। इससे शहरवासियों को प्रतिमाह अतिरिक्त गृहकर चुकाना होगा।
12 हजार घरों से गृहकर वसूला जाता है
नगर पालिका क्षेत्र में करीब 12 हजार घरों से गृहकर वसूला जाता है। अब एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय सत्र में नगर पालिका वर्ष 2011 में लागूनियमावली के मुताबिक गृहकर वसूल करेगी। इसके लिए अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। 10 वर्ष पुराने आवासीय भवनों पर 25 प्रतिशत की छूट, 20 वर्ष पुराने भवनों पर 32.5 प्रतिशत की छूट व 20 से 40 वर्ष पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की छूट रहेगी।
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इतनी मिलती है छूट
इसके अलावा किराये के 10 वर्ष पुराने भवनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि, 10-20 वर्ष तक के पुराने किराये के भवनों पर 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। नगर पालिका के कर अधीक्षक राजेंद्र यादव ने बताया कि आवासीय भवन, अनावासीय भवन, पक्का भवन, संपत्ति, मासिक किराया दर, कृच्चा भवन, क्षेत्रफल, बालकनी, रसोईघर, भंडार गृह, शौचालय, स्नानागार, भवन के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई आदि की जानकारी स्वयं भर कर देनी होगी। इसके लिए प्रपत्र छपवाए गए हैं। नियमावली के तहत आवासीय भवनों में छूट दी गई है। किराये के भवनों में 12 से 25 प्रतिशत तक को वृद्धि की गई है।
करेंगे नियमावली की जानकारी
शहर निवासी पकंज कुमार ने बताया कि मेरा आवासीय मकान एक मंजिला बना है। जो करीब 40 साल पुराना है। स्व कर प्रणाली के तहत नए सत्र से गृहकर वसूले जाने की जानकारी मिली है। नगर पालिका कार्यालय जाकर इसका पता लगाया जाएगा।
एक अप्रैल से स्व कर प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। मकान के सामने कितने मीटर की सड़क है। भवन किराए पर है या आवासीय हैं। सारी जानकारी मकान स्वामी खुद प्रपत्र में भरकर देगा। रेंटल दरों पर गृहकर का निर्धारण किया जाएगा।
- कुलदीप निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष
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