यूपी के शहर में बिना सर्किल रेट बढ़ाए बढ़ेगा स्टांप शुल्क, स्वीमिंग पूल, क्लब, पार्क वाले अपार्टमेंट के फ्लैट होंगे और महंगे
उत्तर प्रदेश के एक शहर में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टांप शुल्क बढ़ने जा रहा है। स्वीमिंग पूल क्लब जिम और पार्क जैसी सुविधाओं वाले आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट लेने पर अब और जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसी तरह सड़क सर्विस लेन किनारे के भूखंड की दर बढ़ जाएगी। वर्ष 2016 के बाद अब सामान्य निर्देशों में बदलाव किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वीमिंग पूल, क्लब, जिम और पार्क जैसी सुविधाओं वाले आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट लेने के लिए अब और जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब ऐसे अपार्टमेंट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने पर पांच से दस प्रतिशत अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। इसी तरह सड़क, सर्विस लेन किनारे के भूखंड की दर बढ़ जाएगी तो वहीं किसी भूखंड के पास बाजार और दुकानों जैसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो उसके लिए भी अब अधिक शुल्क देना होगा।
रजिस्ट्री विभाग बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टांप शुल्क बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से चार मार्च तक आपत्ति मांगी गई है। पांच को आपत्तियों का निस्तारण होगा, उसके बाद नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
एआइजी स्टांप संजय कुमार दुबे के मुताबिक उप्र स्टांप नियमावली में सर्किल रेट के साथ ही संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य निर्देश भी तय है। इन्हीं सामान्य निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए दरें तय कर ली गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष 2016 के बाद अब सामान्य निर्देशों में बदलाव किया जा रहा है।
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रजिस्ट्री विभाग की ओर से सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उससे कई क्षेत्रों में भूखंड और आवासीय अपार्टमेंट के फ्लैट आदि महंगे हो जाएंगे। जिन संपत्तियों तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मार्ग हैं, उसकी दर में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, अभी फिलहाल यह दर 10 प्रतिशत ही है।
इसी तरह 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग के किनारे भूमि पर निर्धारित दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत करने की तैयारी है। नगरीय अर्द्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अंतरण की दशा में उसके 50 मीटर की त्रिज्या में जो भी प्लाटिंग होने पर कृषि भूमि दर से 60 प्रतिशत अधिक वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में अभी यह दर 50 प्रतिशत है।
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अपार्टमेंट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने अधिक धन खर्च करना हाेगा। जागरण
इसी प्रकार अंतरित कृषि भूमि की सीमाओं से 100 मीटर से अधिक लेकिन 200 मीटर तक की त्रिज्या के तहत आबादी, आवासीय गतिविधियां होने पर अकृषक भूमि का मूल्यांकन निर्धारित कृषि दर से 40 प्रतिशत अधिक के अनुसार होगा जो अभी 30 प्रतिशत है। अकृषक संपत्ति के 50 मीटर के दायरे में एप्रोच रोड के समानांतर व्यावसायिक गतिविधियां होने पर मूल्यांकन दर में वृद्धि को 20 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने की तैयारी है।
स्टांप नियमावली के तहत सामान्य निर्देश में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। चार मार्च तक इसपर आपत्तियां मांगी गई हैं। पांच जून को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आपत्तियों, सुझावों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद नई दरें लागू की जाएंगी।- कृष्णा करूणेश, जिलाधिकारी
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आठ साल से नहीं बढ़ा सर्किल रेट
जिले में वर्ष 2016 के बाद से ही सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि बाजार दर कई गुणा अधिक बढ़ गया है। हर साल रजिस्ट्री विभाग नए सर्किल रेट का मसौदा तैयार करता है लेकिन, उसे मंजूरी नहीं मिल पाती है। बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं के जिले में संचालित व प्रस्तावित होने की वजह से सर्किल रेट में बदलाव नहीं किया रहा था। इस वर्ष भी उम्मीद कम है लेकिन उप्र स्टांप नियमावली में सर्किल रेट के साथ ही संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य निर्देशों में बदलाव किया जा रहा है।

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