Ration card eKYC: यूपी के इस जिले में 6.62 लाख जरूरतमंदों का बन सकता है राशनकार्ड, ई-केवाईसी न कराने पर कट सकता है नाम
Ration Card eKYC in Gorakhpur गोरखपुर में 6.62 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। आपूर्ति विभाग ने इन राशन कार्डधारकों को 15 फरवरी तक का समय दिया है। ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारकों की सूची कोटेदार वार बनाकर भेजी जा रही है। कोटेदार घर-घर जाकर ऐसे लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक करेंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Gorakhpur News: जिले में छह लाख 62 हजार 88 जरूरतमंदों का राशनकार्ड बन सकता है। पुराने राशनकार्डधारकों के ई केवाइसी न कराने के कारण यह जगह बन सकती है। आपूर्ति विभाग ने इन राशनकार्ड धारकों को आखिरी मौका देते हुए 15 फरवरी तक का समय दिया है। इस समयसीमा के अंदर जो भी कार्डधारक ई केवाइसी करा लेगा, उसका ही राशनकार्ड बचेगा।
किसी राशनकार्ड धारक के परिवार में कोई एक व्यक्ति यदि ई केवाइसी नहीं करा पाता तो उसका नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक यूनिट राशन कम मिलेगा। ई केवाइसी न कराने वाले कार्डधारकों की सूची कोटेदार वार बनाकर भेजी जा रही है। कोटेदार घर-घर पहुंचकर ऐसे लोगों को ई केवाइसी कराने को जागरूक करेंगे।
राशनकार्डधारकों का पूरा डाटा आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे कार्डधारक कहीं से भी राशन ले सकेंगे। ऐसा होने से राशन के नाम पर फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगेगी। इसके लिए कार्डधारक और उस पर दर्ज सभी लाभार्थियों को कोटेदार से संपर्क कर बायोमीट्रिक ई केवाइसी करानी है। यदि कोई लाभार्थी दूसरे प्रदेश में रहता है तो राशनकार्ड के नंबर के आधार पर वहां भी ई केवाइसी करा सकता है।
इसे भी पढ़ें- फिर तो नहीं मिलेगा राशन! ‘नेटवर्किंग’ समस्या से लाखों परिवारों की नहीं हुई e-KYC, इस तारीख से पहले जरूर करा लें
राशनकार्ड धारकों को ईकेवाईसी कराना जरूरी। जागरण
मृतकों के नाम पर भी ले रहे राशन
मृतकों के नाम पर भी राशन लेने की लगातार शिकायत होती रहती है। अब ई केवाइसी में बायोमीट्रिक होने की अनिवार्यता के बाद ऐसे नाम अपने आप कार्ड से कट जाएंगे।
यह है कार्डधारकों की संख्या
- जिले में कुल यूनिट - 33 लाख 45 हजार 549
- अब तक हुई केवाइसी - 26 लाख 83 हजार 461
- बचे लाभार्थी - छह लाख 62 हजार 88
अपात्रों का भी कट रहा है नाम
आपूर्ति विभाग अपात्रों का भी नाम सूची से काट रहा है। जो लोग आयकरदाता हैं, परिवार में चार पहिया वाहन, घर में एसी, पांच किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय 54 हजार रुपये से ज्यादा हो, शस्त्र लाइसेंस हो, सौ वर्गमीटर या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का आवास हो, 80 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल का व्यावसायिक स्थान हो तो ऐसे लोग अपात्रों की श्रेणी में आते हैं।
इसे भी पढ़ें- 30 प्रतिशत लोगों की नहीं हो सकी E-KYC, कट सकता है राशन कार्ड के नाम
जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी राशनकार्डधारकों को अनिवार्य रूप से ई केवाइसी करानी है। इसके लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिनकी ई केवाइसी नहीं होगी, उनका नाम राशनकार्ड से काट दिया जाएगा और बची यूनिट के आधार पर राशन दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार जरूरतमंदों का राशनकार्ड बनाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।