UP News: गोरखपुर के कुख्यात 'सुल्तान गैंग' पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई, पुलिस ने शुरू की अवैध संपत्तियों की जांच
Gorakhpur News कुख्यात सुल्तान गैंग पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई से शहर में चोरी की वारदातों पर लगाम लगी है। कोतवाली पुलिस ने सरगना और गिरोह के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराया है। गैंग सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने करीब 37 लाख रुपये नकद सोने-चांदी के सिक्के भी बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में चोरी की वारदातों से दहशत फैलाने वाले 'सुल्तान गैंग' पर कोतवली पुलिस ने गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली थाना छत्रपाल सिंह ने सरगना व गिरोह के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराया।
यह गैंग सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरोह का सरगना सुल्तान उर्फ राजू तिवारीपुर के घोषीपुर कर्बला का निवासी है, जो फिलहाल कांशीराम आवास योजना में रह रहा था। उसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं।
22 अक्टूबर 2024 को कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी स्थित खाटू श्याम इंटरप्राइजेज में बड़ी चोरी की घटना हुई। गोदाम के कैश बाक्स में रखे 45.40 लाख रुपये, आठ सोने और 31 चांदी के सिक्के गैंग के बदमाशों ने उड़ा लिए।
सुबह तीन बजे चार चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी की जांच तेज की और तीन नवंबर, 2025 को गैंग लीडर सुल्तान समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
'सुल्तान गैंग' पर पुलिस ने की कार्रवाई। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)
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पुलिस ने करीब 37 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के सिक्के भी बरामद किए।सुल्तान गैंग में उसके अलावा मऊ जिले के मधुबन थानाक्षेत्र स्थित ह्दयपट्टी गांव का रहने वाला राजकुमार सिंह उर्फ टिंकू, चिलुआताल के नकहा नंबर एक गिदहा के रामरक्षा यादव उर्फ तेजू यादव व जौनपुर जिले के बक्सा, गोविंदपुर में रहने वाले आदर्श मिश्रा उर्फ सलोने सदस्य हैं।ये सभी मिलकर संगठित तरीके से भौतिक और अन्य लाभ के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे।
सुल्तान गैंग के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई कर इनकी अवैध संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा।- अभिनव त्यागी, एसपी सिटी।
किन्नर गुरु की हत्या करने वाले सेवादार को आजीवन कारावास
बहुचर्चित किन्नर गुरु पूनम हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के सतरांव निवासी रामवृक्ष यादव को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न चुकाने पर 135 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हत्या का यह घटना 19-20 जुलाई 2015 की रात में हुई थी। जंगल मातादीन में रहने वाली मधु किन्नर ने शाहपुर थाना पुलिस को बताया था कि वह गुरु पूनम किन्नर के मकान में रहती थी। उसी रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से पूनम की हत्या कर दी। अगले दिन उनका शव बाथरूम में पड़ा मिला।
कोर्ट ने सुनाया फैसला। जागरण
पूनम किन्नर समाज की मुखिया थीं। उनके चेले-चपाटी नाच-गाने और बधाई गीत से कमाए गए पैसे और जेवरात उन्हें सौंपते थे, जिससे उनके पास काफी संपत्ति रहती थी।30 वर्षों से पूनम किन्नर के यहां रामवृक्ष सेवादार के रूप में काम कर रहा था।
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हत्या के बाद पुलिस जांच शुरू की तो रामवृक्ष का नाम सामने आया। जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने हत्या और लूट की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 10 लाख 76 हजार रुपये नगद, एक किलो सोना और चार किलो चांदी के गहने बरामद किए।
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे और अतुल शुक्ल ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर रामवृक्ष यादव को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाया।
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