No helmet No Petrol: बिना हेलमेट पेट्रोल के लिए जबरदस्ती की तो चालान तय, UP के इस शहर में 26 जनवरी से लागू होगा यह नियम
No Helmet No Petrol Rules उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को देखते हुए अब बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल पंप पर पहुंचने वालों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। गोरखपुर में 26 जनवरी से यह नियम लागू होगा। डीएम कृष्णा करुणेश ने नो हेलमेट नो फ्यूल को मंजूरी दे दी है। इस नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। No Helmet No Petrol Rules: बिना हेलमेट लगाए पंप पर पहुंचने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीएम कृष्णा करुणेश ने नो हेलमेट नो फ्यूल को मंजूरी दे दी है। इसे 26 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप मालिकों को एक सप्ताह में जागरूकता होर्डिंग परिसर में लगानी होगी।
नया नियम बाइक चलाने और पीछे बैठने वालों पर लागू किया गया है। दोनों को हेलमेट लगाना होगा। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट तेल भराने के लिए जबरदस्ती करने वालों का चालान काटा जाएगा। इसके लिए सभी पंप मालिकों को सीसी कैमरे की फुटेज देनी होगी।
पिछले दिनों परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को लागू करने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी थी। परिवहन आयुक्त ने पहले शहरी क्षेत्र में रणनीति को लागू करने को कहा था। हालांकि डीएम ने पूरे जिले में इसे लागू कर दिया है।
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जागरूक करेगा जिला पूर्ति विभाग
जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति की जानकारी सभी पेट्रोल पंपों के मालिकों को है। उनको जागरूक किया जाएगा। जो लोग बिना हेलमेट पहने तेल लेने की जबरदस्ती करेंगे उनको पहले विनम्रतापूर्वक समझाया जाएगा। इसके बाद भी नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रविधान है। सभी पंपों पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे बाइक सवारों का नंबर प्लेट यातायात पुलिस को उपलब्ध करा दिया जाएगा। विभाग बाइक का आनलाइन चालान कर देगा।
यह भी हाेगा
पेट्रोल पंप मालिकों के साथ संवाद, जागरूकता अभियान, कानूनी कार्रवाई, ब्लैक स्पाट पर ध्यान, सामाजिक भागीदारी, डेटा आधारित निर्णय, पुनरीक्षण व सुधार।
जिले में पेट्रोल पंप की संख्या
- इंडियन आयल - 97
- भारत पेट्रोलियम - 28
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम - 33
- न्यारा - 02
- रिलायंस - 03
इनको दी गई जिम्मेदारी
पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला पूर्ति अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, सभी पेट्रोल पंप मालिक।
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हेलमेट न पहनने के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल को लागू किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बाइक चलाने और पीछे बैठने वालों को हेलमेट लगाना होगा। यह उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। पेट्रोल पंप मालिक सीसी कैमरे सक्रिय रखें ताकि विवाद की स्थिति में फुटेज देखकर निर्णय लिया जा सके। -कृष्णा करुणेश, डीएम
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