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    Liquor Shop Licenses: अंग्रेजी पर भारी देसी, भांग की दुकान के आवेदन कम; गोरखपुर में 6 मार्च को होगी पहली लाटरी

    By Jagran NewsEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Mar 2025 08:30 PM (IST)

    गोरखपुर में आबकारी विभाग की दुकानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में कुल 580 दुकानों के लिए 15288 लोगों ने आवेदन किया है। पहले चरण की लाटरी 6 मार्च को होगी। इसके बाद बची हुई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी की जाएगी। अब आवेदनों के स्थिति की जांच की जा रही है।

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    Liquor Shop Licenses: 580 दुकानों के लिए 15288 लोगों ने आवेदन किया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में आबकारी विभाग की दुकानों के आवंटन के लिए खूब आवेदन हुए हैं। जनपद में कुल 580 दुकानों के लिए 15288 लोगों ने आवेदन किया है। अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकान (कंपोजिट शाप) पर देसी भारी पड़ी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार आवेदकों ने अधिक उत्साह दिखाया है। छह मार्च को पहले चरण की लाटरी होगी।

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    जिले में माडल शाप की 13, कंपोजिट शाप 211, देसी शराब की 342 और भांग की 14 सरकारी दुकानें हैं। इन दुकानों का आवंटन लाटरी के माध्यम से होगा। आबकारी विभाग की ओर से ई लाटरी के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित थी। अब आवेदनों के स्थिति की जांच की जा रही है।

    लाइसेंस शुल्क अधिक होने के बावजूद भी आवेदन में कोई कमी नहीं आई हैं। कुछ नए कारोबारियों ने भी आवेदन जमा कराया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि औसतन एक दुकान के लिए 28 से 30 लोगों ने आवेदन किया है।

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    लाटरी की पहली प्रक्रिया के बाद बची हुई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 15 मार्च को पूरी की जाएगी। लाटरी पूरी तरह से पारदर्शी होगी। किसी के दुकान दिलाने के बहकावे में न आएं। यदि कोई रुपये लेकर दुकान आवंटित कराने का दावा करता है, तो उसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से दर्ज कराएं।

    आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण की लाटरी छह मार्च को होगी। इसके बाद बची हुई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी की जाएगी। -महेंद्र नाथ सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

    दुकानों के लिए हुए आवेदन

    दुकान संख्या आवेदन
    माडल शाॅप 13 546
    कंपोजिट शाॅप 211 6505
    देसी शराब 342 8173

    भांग

    14 64

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    गोदाम में खाद्य पदार्थ तो लेना ही होगा लाइसेंस

    गोदाम में खाद्य पदार्थ स्टाक करने वाले ट्रांसपोर्टरों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेना ही होगा। शनिवार को लालडिग्गी के ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसा करने से ट्रांसपोर्टरों को ही सहूलियत मिलेगी।

    ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी।- सौजन्य खाद्य सुरक्षा विभाग


    पिछले दिनों नौसड़ में मिलावटी चाय की पत्ती और लालडिग्गी में मिलावटी काली मिर्च जब्त की गई थी। यह ट्रांसपोर्टरों के गोदाम में मिला था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ट्रांसपोर्टरों काे नोटिस जारी कर जब्त सामग्री वहीं सुरक्षित भी करा दी।

    डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्टनगर और लालडिग्गी के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। लालडिग्गी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार पांडेय, महामंत्री राजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य जयंत गुप्त व राजेश कुमार सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया।

    ट्रांसपोर्टरों ने मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने पर गोदाम सील किए जाने पर बात की। बताया गया कि जहां भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं उसे सुरक्षित कराया जाता है।

    डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गोदाम का लाइसेंस होने से जिनका माल होगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है।

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