69 हजार शिक्षक भर्ती: हाई कोर्ट ने खारिज की EWS आरक्षण की अपील, कहा- नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर नहीं मिलेगा लाभ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की मांग वाली अपीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने माना कि भर्ती शुरू होने के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू था पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कारण अब लाभ देना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं इसलिए अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा, अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं और इसको चुनौती नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने शिवम पांडेय व पांच अन्य तथा दर्जनों अन्य अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। इन अपीलों में एकल न्यायपीठ द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने संबंधी निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचीगण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, जीके सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमांत सिंह आदि ने तर्क रखा।
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69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। जागरण
‘ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन से लागू की गई’
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर दाखिल अपीलों पर याचीगण की तरफ से वरिष्ठ अशोक खरे, जीके सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमांत सिंह ने तर्क रखते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन से लागू की गई। राज्य सरकार ने इसे 2020 में लागू किया।
इससे पूर्व राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 18 फरवरी 2019 को जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी और उस समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था, इसलिए अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
कोर्ट के समक्ष प्रश्न था कि ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 2019 से लागू मानी जाएगी अथवा 31 अगस्त 2020 को एक्ट लागू होने की तिथि से। कोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर भी विचार किया। यह भी प्रश्न था कि क्या याची कोई राहत पाने के हकदार हैं?
खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से लागू माना तथा एकल न्यायपीठ के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से इसे लागू माना जाएगा। खंडपीठ ने विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया का आरंभ माना।
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