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    CBSE स्कूलों के लिए आया जरूरी नोटिफिकेशन, विद्यालयों को मान्यता देने के लिए किया गया बड़ा बदलाव

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2026-27 से संबद्धता के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य नहीं होगा। यदि एनओसी नहीं है तो सीबीएसई राज्य सरकार से टिप्पणी मांगेगा। 45 दिनों में जवाब न मिलने पर संबद्धता प्रदान की जाएगी। *CBSE स्कूलों के लिए आया जरूरी नोटिफिकेशन* से प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी।

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Updated: Mon, 12 May 2025 08:05 PM (IST)
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    CBSE स्कूलों के लिए आया जरूरी नोटिफिकेशन

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय संचालित करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। विद्यालय की मान्यता के लिए सत्र 2026-27 से राज्य की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा।

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    संबद्धता देने के लिए आनलाइन आवेदन के समय राज्य की एनओसी नहीं होने पर सीबीएसई इस संबंध में राज्य सरकार को लिखकर टिप्पणी मांगेगा। कुल 45 दिन में कोई जवाब नहीं दिए जाने पर मान लिया जाएगा कि राज्य के शिक्षा विभाग को सीबीएसई के साथ विद्यालय की संबद्धता देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद संबद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

    अब राज्य सरकार की एनओसी अनिवार्य नहीं 

    सीबीएसई से मान्यता पाने के लिए अभी राज्य सरकार की एनओसी अनिवार्य थी। अब आगामी सत्र 2026-27 से एनओसी के साथ या उसके बिना भी विभिन्न श्रेणियों के तहत संबद्धता के लिए सरस पोर्टल पर आवेदन किए जाने की अनुमति होगी।

    इसके अलावा किस कक्षा तक के लिए मान्यता, भवन के संबंध में लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, भूमि के लिए राजस्व विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना पूर्व की तरह आवश्यक होगा। इस तरह यदि स्कूल बिना राज्य की एनओसी के संबद्धता के लिए आवेदन करता है तो बोर्ड के साथ संबद्धता के लिए स्कूल के आवेदन पर सीबीएसई संबंधित राज्य को लिखेगा।

    आपत्ति दर्ज करने के लिए मिलेगा समय

    पूछेगा कि स्कूल के आवेदन पर यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिन के भीतर अवगत कराएं। इस अवधि के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग को फिर एक पत्र भेजकर 15 दिन में आपत्ति/टिप्पणी मांगी जाएगी।

    तय अवधि में आपत्ति/टिप्पणी नहीं मिलने पर मान लिया जाएगा कि संबद्धता दिए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अन्य मानकों के संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन कराकर संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इस संबंध ने सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।