मानचित्र न दिखाने पर त्रिवेणी अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण का खतरा, GDA ने जारी किया नोटिस
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने धर्मशाला बाजार के त्रिवेणी अपार्टमेंट को नक्शा प्रस्तुत न करने पर गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जीडीए ने नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर को सुनवाई में उपस्थित होने की चेतावनी दी है। साल 2002 में बने इस अपार्टमेंट में 23 फ्लैट हैं। आरोप है कि अपार्टमेंट जिस भूमि पर बना है वह अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में एक मृत व्यक्ति के नाम पर है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मानचित्र न प्रस्तुत किए जाने पर धर्मशाला बाजार स्थित ‘त्रिवेणी अपार्टमेंट’ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को जीडीए की टीम ने अपार्टमेंट परिसर में ज्ञानी उर्फ ज्ञानमती देवी के नाम से नोटिस चस्पा कर स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 13 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई में पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तो वाद में एकपक्षीय ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाएगा।
साल 2002 में निर्मित पांच मंजिला इस अपार्टमेंट में 23 फ्लैट बने हैं, जिनमें कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। जीडीए ने अगस्त माह में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत मानचित्र प्रस्तुत न करने पर वाद दर्ज किया था। प्राधिकरण का कहना है कि अपार्टमेंट का नक्शा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया था और रिकार्ड में स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं है।
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यह कार्रवाई मनीष कुमार जायसवाल की शिकायत पर शुरू हुई। उन्होंने आइजीआरएस के जरिए की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि जिस भूमि पर अपार्टमेंट बना है, वह अभी भी राजस्व अभिलेख में जगदीश चौहान के नाम दर्ज है, जिनकी हत्या 1 जुलाई 1972 को हुई थी। आरोप यह भी है कि अपार्टमेंट के निर्माण में फर्जी कागजात का उपयोग किया गया।
हालांकि, अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों के कारण ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई प्राधिकरण के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। फिलहाल, सभी की निगाहें 13 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जो इस पूरे मामले का भविष्य तय करेगी।
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