Tax Audit Report: अब 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बढ़ाई अंतिम तिथि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। यह फैसला करदाताओं और कर सलाहकारों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा करने में परेशानी हो रही थी। आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ व्यवसायों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है।

जागरण संवावदाता, गोरखपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने वालों को राहत प्रदान कर दी है। सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) की टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर, 2025 कर दी है।
यह निर्णय करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है। कई जगह बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर आडिट रिपोर्ट पूरी करने में समस्या आई थी।
टैक्स आडिट का मतलब है कि आपके व्यवसाय या पेशे के खातों की जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी आय और खर्च सही तरीके से दर्ज किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यवसाय का टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक है तो टैक्स आडिट अनिवार्य होता है।
यदि लेन-देन का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से होता है तो यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वहीं, पेशेवर व्यक्तियों जैसे डाक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना प्राप्ति पर लागू होती है।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित अग्रवाल ने कहा कि ध्यान देने योग्य है कि केवल टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। जिन करदाताओं को टैक्स आडिट कराना आवश्यक है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न (आइटीआर) अभी भी 31 अक्टूबर, 2025 तक ही दाखिल करनी होगी। आइटीआर की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी तारीख पहले से 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित है।
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