सावधान! यहां गरीबों को डोनर बना रहे खून के दलाल, मजबूरी व लालच में मजदूर खून देने को हो जाते हैं तैयार
Gorakhpur News गोरखपुर जिले में खून के दलाल मजदूर व फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले लोगों को शिकार बनाते हैं। दलाल अस्पताल में जरूरतमंद तो बाजार में दिन भर मजदूर डोनर की तलाश करते हैं। बीआरडी मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर आर्थो व लेबर वार्ड में दिन भर घूमकर ऐसे रोगी की तलाश करता है जिसे खून की जरूरत है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कालेज के साथ ही जिला व कई निजी अस्पताल के आसपास भी खून की दलाली करने वाला गिरोह सक्रिय हैं। खून देने वाले से कोई बात न कर पाए इसलिए फार्म में अपना या किसी सदस्य का मोबाइल फोन नंबर नोट कराते हैं। पकडे़ गए आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि गरीबों को रुपये का लालच देकर उनकी जान से खिलवाड़ कर डोनर बना देते थे। बिना जांच किए ही ब्लड बैंक में खून निकाला जाता था।
यह है मामला
पुलिस की माने तो वसील गिरोह का सरगना है। उससे पूछताछ में पता चला कि अपने साथियों के साथ वह बीआरडी मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर, आर्थो व लेबर वार्ड में दिन भर घूमकर ऐसे रोगी की तलाश करता है जिसे खून की जरूरत है। डोनर न होने पर तीमारदार से बातचीत कर खून दिलाने का भरोसा देता है। अगर तीमारदार खून के बदले रुपये देने को तैयार होता है तो वसील व उसके साथी मजदूर मंडी या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले किसी मजदूर से बात करते हैं। तैयार होने पर उसे अपने साथ ले आते हैं। ब्लड बैंक में पहुंचने पर कर्मचारी भी बिना सवाल किए ही खून लेने की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। शिकायतकर्ता गोरख ने बताया कि खून निकालने के दौरान वह बेहोश हो गया था।
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जिनके पास डोनर नहीं उसे बनाते हैं शिकार
बीआरडी मेडिकल कालेज में सक्रिय गिरोह के सदस्य वार्ड में घूमते रहते हैं। किसी को खून की जरूरत है और उसके पास डोनर नहीं है ऐसे लोगों को चिह्नित कर खून दिलाने के भरोसा देकर बातचीत करते हैं। अगर वह रुपये देने को तैयार होता है तो किसी व्यक्ति को लालच देकर बुलाते हैं और खून देने के बाद 1000 से 1500 रुपये देकर भगा देते हैं, जबकि तीमारदार से एक यूनिट खून के बदले छह से सात हजार रुपये वसूलते हैं।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
गोरख चौहान की तहरीर पर गुलरिहा थाना पुलिस ने वसीम व उसके साथी केशरदेव के विरुद्ध जालसाजी, जानलेवा हमला, मानव जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालने और मानव अंग एवम ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 19(क) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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