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    कफ सिरप प्रकरण में आरोपी की जमानत पर सुनवाई तीन जनवरी को, भोला प्रसाद के खिलाफ वारंट B जारी

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    गाजीपुर में कफ सिरप प्रकरण के आरोपी की जमानत पर सुनवाई अब तीन जनवरी को होगी। इस मामले में भोला प्रसाद के खिलाफ वारंट बी जारी किया गया है। अदालत इस माम ...और पढ़ें

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में कोडीन कफ सीरप बिक्री के मामले में सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी संचालक सर्वांश वर्मा निवासी संजय नगर पहड़िया वाराणसी की जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कागजात प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।

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    कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख निर्धारित की है। साथ ही थोक विक्रेता शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद के खिलाफ रिमांड के लिए वारंट बी स्वीकृत किया है।बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने कोडीन कप सीरप प्रकरण में सर्वांस वर्मा की जमानत पर सुनवाई की। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कागजात प्रस्तुत करने का समय मांगा।

    विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता रत्नाकर दुबे ने बताया कि दोनों पक्ष ने पेपर दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है। इसके साथ ही शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को रिमांड के लिए वारंट बी स्वीकृत किया है।

    भोला प्रसाद सोनभद्र जेल में बंद है। दो वित्तीय वर्ष में सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी संचालक सर्वांश वर्मा निवासी संजय नगर पहड़िया वाराणसी ने शैली ट्रेडर्स से कफ सीरप की 1.92 लाख शीशी की खरीद- बिक्री की है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.88 करोड़ है।

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    शैली ट्रेडर्स व छह मेडिकल फर्मों के संचालकों पर दर्ज है मुकदमा


    झारखंड के रांची के शैली ट्रेडर्स से कोडीनयुक्त कफ सीरप की भारी खेप खरीद के मामले में पिछले दिनों औषधि निरीक्षक बृजेश मौर्या ने शैली ट्रेडर्स रांची के भोला प्रसाद और जनपद की छह फर्मों मेसर्स अंश मेडिकल एजेंसी जखनियां के अमित कुमार सिंह, शुभम फार्मा खानपुर के निलेश श्रीवास्तव, नित्यांश मेडिकल एजेंसी मच्छनपुर भुड़कुड़ा के शुभम सिंह, राधिका मेडिकल एजेंसी नंदगंज के राहुल कुमार यादव, मौर्या मेडिकल स्टोर पीरनगर के दयाराम सिंह और स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी सैदपुर सर्वांश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले दिनों पुलिस ने सर्वांश वर्मा को गिरफ्तार किया है। इन सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने रांची से 11.74 करोड़ की 7.82 लाख शीशी सीरप खरीदी थी,लेकिन जांच में स्टाक नहीं मिला था।