क्या फिलहाल संपत्ति कर पर मिलेगी 20 प्रतिशत छूट? गाजियाबाद में पार्षदों ने उठाया ये बड़ा सवाल
गाजियाबाद में पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ने संपत्ति कर पर 20 प्रतिशत छूट की मांग की है क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जब तक न्यायालय का अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक यह छूट बरकरार रखी जाए। उनका कहना है कि शासन से रिपोर्ट आनी बाकी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर निगम मुख्यालय पार्षद कक्ष में बृहस्पतिवार को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ने संपत्ति कर के संबंध में बैठक का आयोजन किया।
पार्षदों ने बैठक में कोर्ट के अग्रिम आदेश तक संपत्ति कर 20 प्रतिशत छूट की मांग उठाने का निर्णय लिया। इस संबंध में पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर सुनीता दयाल के नाम पत्र लिखा।
पार्षदों ने कहा कि संपत्ति कर का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 30 जून की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्यों सहित सभी पार्षदों ने बढ़े संपत्ति कर के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इसकी शासन से रिपोर्ट आनी बाकी है।
संपत्ति कर दाता यदि 30 सितंबर तक कर जमा कर देते हैं तो उसको निगम द्वारा 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है। लेकिन अभी शासन व उच्च न्यायालय से निर्णय आना बाकी है। कर दाता अभी संपत्ति कर को जमा करने में भ्रमित हो रहा है।
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सभी पार्षदों ने इस छूट को कोर्ट के अग्रिम आदेश आने तक बरकरार रखने की मांग की है। इस मौके पर पार्षद नीरज गोयल, पार्षद गौरव सोलंकी, पार्षद हिमांशु शर्मा, पार्षद मदन राय, पार्षद देव नारायण शर्मा, पार्षद कन्हैया लाल, पार्षद ओम प्रकाश, पार्षद पूनम सिंह, पार्षद संतोष राणा, पार्षद रुकसाना सैफी आदि उपस्थित रहे।
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