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    गाजियाबाद में अवैध भूजल दोहन पर सख्ती, 53 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को थमाया नोटिस; वसूलेंगे जुर्माना

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    गाजियाबाद में अवैध भूजल दोहन पर सख्ती हुई है। जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के निर्देश पर नगर निगम ने 53 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को अंतिम चेतावनी नोटि ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद की विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में नियमों को ताक पर रखकर भूजल दोहन किया जा रहा है। जिन सोसायटियों में भूजल का दोहन किया जा रहा है वह इलाके पहले से ही अति दोहन क्षेत्रों में स्थित हैं। जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से भी भूजल के उपयोग की अनुमति नहीं ली गई है। अब जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के निर्देश पर नगर निगम ने 53 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के बिल्डर, एओए व आरडब्ल्यूए को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किए हैं। इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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    दरअसल, पर्यावरणविद प्रसून पंत और प्रदीप ने वर्ष 2024 में 76 बिल्डर प्रोजेक्ट, सब-प्रोजेक्ट और हाउसिंग सोसायटियों द्वारा अवैध भूजल दोहन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पिछले दिनों भूजल विभाग ने ऐसी 61 हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के बाद 53 को नोटिस जारी किए थे। नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में अपीलकर्ता को नहीं बताया गया।

    अपीलकर्ता ने फिर से 26 अक्टूबर को अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए आरटीआई दायर की थी। इसके जवाब में जिला भूगर्भ प्रबंधन परिषद की नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर निगम ने उल्लंघन करने वालों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं। मानकों का पालन नहीं करने पर यूपी ग्राउंड वाटर (मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2019 के प्रावधानों के अनुसार इन सभी पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

    भूजल विभाग ने एनओसी नहीं देने का किया दावा

    जवाब में यह भी बताया गया कि ज्यादातर हाउसिंग सोसायटियां ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां कोई एनओसी नहीं दी जा सकती है। इसलिए इन सोसायटियों को या गया कि भूजल विभाग द्वारा कोई एनओसी नहीं दी गई है।

    18 बिल्डिंग जीडीए के क्षेत्र में

    जिन सोसायटी का सर्वे किया गया उनमें से 18 ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग जीडीए के क्षेत्र में हैं। नगर निगम ने इसकी जानकारी जीडीए को उपलब्ध करा दी है। इसमें देखा जा रहा है कि जीडीए द्वारा इन इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है या नहीं।

    39 सोसायटी ने नहीं दिया कोई जबाव

    • 5 ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग ने नोटिस नहीं किए रिसीव।
    • 42 में नगर निगम सप्लाई करता है पानी।

    इन्हें जारी किए गए हैं नोटिस

    राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंसन, गौड़ कास्केड राजनगर एक्सटेंशन, विला आनंदम मेरठ रोड, गुलमोहर एन्क्लेव राकेश मार्ग, राज एंपायर श्याम पार्क, श्रीराम हाइट्स नूरनगर, श्रीराम हाइट्स एनएच-58, विंडसर पेराडाइज राजनगर एक्सटेंशन, वीवीआइपी मंगलम राजनगर एक्सटेंशन, वीवीआइ नेस्ट, एमआर प्रोव्यू ग्रुप शालीमार सिटी, एमआर प्रोव्यू ग्रेुप आफिस सिटी, चार्म्स कैसल राजनगर एक्सटेंशन, कृष्णाकुंज बुल्डकोम, अग्रवाल हाइट्स, एसजी इंप्रेसंश प्लस एंड अपार्टमेंट नोर, एसजी इंप्रेशंस राजनगर एक्सटेंशन, एसजी होम्स वसुंधरा, एसजी आसिस वसुंधरा, फार्च्यून रेजीडेंसी राजनगर एक्सटेंशन, रिवर हाइट्स एनएच-24, मोती रेजीडेंसी, आलिव काउंटी वसुंधरा, गार्डिनिया गीतांजलि वसुंधरा, एपेक्स फ्लोर्स वसुंधरा, एसकेजी द मेर्लिन वसुंधरा, मेट्ो सूट्स वसुंधरा समेत कुल 53 को नोटिस दिए गए हैं।

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