UP News: किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास, नौ साल पुराना मुकदमा
नौ साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हरिओम पाल का अपहरण कर हत्या की थी और फिरौती के लिए एक लाख 80 हजार रुपये मांगे थे। अदालत ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

जागरण संवाददाता, इटावा। नौ साल पुराने मामले में अदालत ने किशोर की अपहरण कर हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
यह है पूरा मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि इस संबंध में ऊसराहार थाना में 21 नवंबर 2015 को किशोर के पिता उम्मेद सिंह पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम नगला लालमन थाना ऊसराहार ने मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे के अनुसार, उम्मेद सिंह पुत्र हरिओम पाल अपने फूफा उदयवीर सिंह निवासी आवास विकास मैनपुरी के यहां रहकर पढ़ाई करता था। 17 नवंबर 2015 को वह मैनपुरी के लिए घर से निकला था लेकिन वहां नहीं पहुंचा।
उन्होंने तलाश की और उसके न मिलने पर 21 नवंबर 2015 को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके बहनोई उदयवीर सिंह के मोबाइल फोन पर रुपयों की मांग की गई थी। इससे प्रतीत हुआ कि उसका अपहरण हो गया।
मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे चार लोग
तत्कालीन थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने मामले में छानबीन करते हुए एसओजी टीम के साथ भरतिया चौराहा पर पुलिस मुठभेड़ में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें अमित राजावत पुत्र रघुराज सिंह राजावत निवासी ग्राम अयाना जनपद औरैया, सतेंद्र सिंह तोमर पुत्र मुन्ना सिंह निवासी खेरली थाना नगरा जनपद मुरैना मध्य प्रदेश, मचल सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी उमरी जनपद भिंड, धीरेंद्र सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी नगला नाद जासनई थाना बेवर जनपद मैनपुरी को पकड़ लिया गया। इनके पास से तमंचा कारतूस व एक लाख 80 हजार रुपये नकद बरामद हुए थे।
पूछताछ करने पर अमित राजावत ने बताया था कि उसने हरिओम पाल का फिरौती हेतु अपहरण किया था और एक लाख 80 हजार रुपये मिले थे। हरिओम ने उन्हें पहचान लिया था, जिसके कारण उन्होंने उसकी अंगौछे से गला दबाकर हत्या कर शव को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र में दतिया रोड पर फेंक दिया था। फिरौती की रकम के बंटवारे के लिए वह लोग यहां पर आए थे।
जय प्रकाश यादव ने मामले की जांच कर न्यायालय में चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अपर सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अमित राजावत, सतेंद्र सिंह तोमर, मचल सिंह, धीरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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