शादी के बाद वाले रिश्ते केवल जिस्म की भूख… ये ‘प्यार’ का अपमान; कोर्ट ने पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने मामले में सजा सुनाते यह टिप्पणी भी की है कि भारतीय संस्कृति में विवाह कोई कांट्रेक्ट नहीं बल्कि एक संस्कार हैं।

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेम प्रसंग की वजह से पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसका गला काटने के बाद उसका शव फेंक दिया। कोर्ट ने पत्नी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दोनों के संबंधों को यदि प्रेम प्रसंग की संज्ञा दी जाए तो यह प्रेम जैसे पवित्र शब्द का अपमान होगा।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति में विवाह कोई कांट्रेक्ट नहीं बल्कि एक संस्कार हैं। इसी संस्कार के तहत पति-पत्नी के बीच सप्तपदी के माध्यम से परिणय सूत्र बंधन होता है, जो जन्म-जन्मान्तर अर्थात सात जन्मों तक का साथ होता है। यही सप्तपदी एक-दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा व विश्वास से परिपूर्ण पारस्परिक कर्तव्य का द्योतक होता है।
संबंध को प्रेम प्रसंग कहा जाए तो यह प्रेम जैसे पवित्र शब्द का अपमान: कोर्ट
कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि रोहित का उसी सप्तपदी की वजह से अपनी पत्नी पर विश्वास था। उसे यह पूर्ण भरोसा था कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी और उसी भरोसे की वजह से ही रोहित ने भयानक सर्दी के बीच आधी रात आरोपियों को उसके घर में जगह मिली।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा यदि रोहित की पत्नी आरती और उसके नाबालिग युवक के संबंध को प्रेम प्रसंग कहा जाए तो यह प्रेम जैसे पवित्र शब्द का अपमान होगा, क्योंकि प्रेम, त्याग का प्रतीक होता है। प्रेम की स्थिति में किसी भी प्रकार का अपराध होना संभव नहीं हैं।
कोर्ट ने दोनों के बीच के इस संबंध को मात्र व्यभिचारपूर्ण पारस्परिक आकर्षण ही बताया। साथ ही यह भी कहा है कि दोनों के इस संबंध के साथ आरती रोहित की संपत्ति की स्वामिनी भी बनना चाहती थी। वह संपत्ति के साथ ही नाबालिग युवक के साथ परिणय संबंध का दिवास्वप्न भी देख रही थी।
लगातार बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि वर्तमान में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के बीच विवाहेतर संबंध पनप रहे हैं। कोर्ट ने हैरानी जाहिर की है कि यह संबंध इतने खतरनाक है कि इनकी वजह से अपने जीवन साथी की हत्या भी करा दी जा रही है।
कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में विधि की भूमिका व प्रासंगिकता अत्यंत सुसंगत व महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे संबंधों में समुचित दंड नहीं दिया जाए तो ऐसे व्यभिचारपूर्ण विवाहेत्तर सम्बंधो को प्रोत्साहन ही होगा।
क्या था पूरा मामला
छह जनवरी 2023 आधी रात के बात है। कांधरपुर निवासी रोहित को उसकी पत्नी आरती ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ गला काटकर हत्या कर दी थी। आरती ने पति के पैर पकड़े और किशोर के दोस्त ने हाथ दबा लिए। इसके बाद आरती के किशोर प्रेमी ने हंसिया से रोहित की गर्दन पर कई वार किए, जिससे खून का फव्वारा छूट गया।
बाद में तीनों रोहित को मोटरसाइकिल से परगवां रोड पर उसकी लाश फेंक आए। अगली सुबह हत्या की रिपोर्ट मृतक के मौसेरे भाई राजू निवासी इज्जत नगर ने थाना कैंट में दर्ज कराई थी।
घटना से करीब दो माह पहले रोहित की पत्नी आरती की फेसबुक के माध्यम से केसरपुर निवासी एक किशोर से दोस्ती हुई थी। उसी दौरान उसने अपनी पूरी कहानी उसे बताई थी।
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