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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बिना हेलमेट तो नहीं मिलेगा पेट्रोल, अब पार्किंग में भी नहीं खड़ी कर पाएंगे बाइक...परिवहन विभाग का नया नियम!

Published: Tue, 11 Feb 2025 12:10 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2025 12:11 PM (IST)

UP News बरेली में अब बिना हेलमेट के न सिर्फ पेट्रोल नहीं मिलेगा बल्कि पार्किंग में भी बाइक खड़ी नहीं ...और पढ़ें

UP News: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
UP News: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

HighLights

  1. सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट पहुंचे कार्यालय तो होंगे अनुपस्थित
  2. परिवहन आयुक्त की ओर से कई सरकारी विभागों में लिखा पत्र
  3. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास

जागरण संवाददाता, बरेली। No Helmet No Petrol: पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब परिवहन विभाग के अधिकारी पार्किंग स्थलों पर भी यह नियम लागू कराएगा, बिना हेलमेट बाइक लेकर जाने वालों को पार्किंग में बाइक खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवहन आयुक्त की ओर से कई सरकारी विभागों में हेलमेट और सीट बेल्ट का नियम लागू करने के लिए पत्र लिखा है। जल्द ही जिले में भी यह आदेश जारी हो सकता है। इसके साथ ही बिना हेलमेट कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाए जाने का नियम भी लागू हो सकता है, जिससे सभी लोग यातायात नियमों को लेकर गंभीर हो सकें।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। शासन के आदेश पर पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल न दिए जाने का नियम लागू कराया जा चुका है। बाइक चालकों पर इसका असर तो हुआ है, लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नियम की अनदेखी की जाने लगी है।

पाकिंग में खड़ी बाइकें। फाइल फोटो।

बाइक पर हेलमेट तो कार में सीट बेल्ट जरूरी

परिवहन आयुक्त ने चार दिन पहले प्रदेश भर के विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग कर साफ कर दिया था कि सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू कराने के लिए सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। बिना हेलमेट के बाइक और सीट बेल्ट लगाए बिना कार्यालय पहुंचने वाले अनुपस्थित किए जाएंगे।

सड़क दुर्घटनाओं में असमय हो रही लोगों की मौत को रोकने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिए जाने का नियम पहले से लागू किया जा चुका है। इसी तरह सरकारी विभागों, स्कूल-कालेजों में भी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के नियम को कड़ाई से लागू करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। - दिनेश कुमार, आरटीओ प्रवर्तन 

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16 विभागों को उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र

बताया जा रहा है कि परिवहन आयुक्त ने नगर निकाय, विकास विभाग, शिक्षा विभाग समेत 16 विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का नियम लागू कराने की बात कही गई है। मंशा सकारात्मक है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को न्यूनतम किया जाए। परिवहन विभाग का कदम जनहित में है, इसलिए हर विभाग से इसका समर्थन भी मिल रहा है। स्कूल, कालेजों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं पर भी यही नियम लागू होगा। जल्द ही जिला स्तर पर भी यह नियम लागू कराने की तैयारी की जा रही है।

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