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    Bareilly: आला हजरत खानदान की बहू निदा खान की मांग कोर्ट ने स्वीकारी, रकम न देने पर गिरफ्तार होंगे शीरान रजा

    Updated: Wed, 22 May 2024 09:28 AM (IST)

    Bareilly News In Hindi निदा खान बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रही हैं।पति के तीन तलाक देने के बाद निदा खान ने तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है।वह आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बना कर तीन तलाक पीड़िताओं के हक की लड़ाई लड़ रही है। तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली निदा के लिए कई फतवे जारी हो चुके है।

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    Bareilly News: निदा खान ने फैमिली कोर्ट में दायर किया था दावा

    जागरण संवाददाता, बरेली। दरगाह आला हजरत खानदान से जुड़े शीरान रजा के गुजारा भत्ता न देने पर कोर्ट ने 60 हजार रुपये वसूल करने का आदेश दिया। रकम जमा न करने पर गिरफ्तार कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया।

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    आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान की मांग पर अदालत ने शीरान रजा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह जिम्मेदारी शहर कोतवाल को दी है।

    शीरान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए

    फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने रिकवरी वारंट जारी करते हुए शहर कोतवाल को आदेश दिया है कि शीरान रजा से 60 हजार रुपये वसूल किए जाएं। रकम वसूल ना होने पर शीरान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए।

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    बताते चलें कि निदा खान ने गुजारा भत्ता की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर रखा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। निदा खान ने बताया कि कोर्ट ने सराहनीय आदेश दिया है। इससे अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को बल मिलता है।