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    UPPCL: एक मई से शुरू हो रही नई व्यवस्था, बिजली उपभोक्ताओं को इस काम के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

    Updated: Tue, 29 Apr 2025 03:43 PM (IST)

    UPPCL गर्मी के मौसम में बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने का समय अब खत्म हो रहा है। आने वाली एक मई से नई व्यवस्था शुरू हो रही है। जो आपको घर बैठे ये ...और पढ़ें

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    UPPCL: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली उपभोक्ताओं को लोड बढ़वाने के लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विभाग के झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे लोड बढ़वा सकते हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

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    अब तक लोड बढ़वाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता था। अवर अभियंता और उप खंड स्तर के अधिकारी आवेदन को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते थे। फिर लोड वृद्धि की जाती थी। इसमें काफी समय लगता था।

    नए आदेश में कहा गया है कि बिजली का बिल जमा होने पर विभाग के झटपट पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करके घर बैठे लोड बढ़वाया जा सकता है।

    अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं, स्वत: बढ़ जाएगा लोड

    यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब लोड बढ़ाने के लिए विभागीय काउंटर पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बल्कि उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल.ओआरजी या झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नए आदेश के बाद उपभोक्ता घर बैठे बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वा सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

    ऑनलाइन होंगे दस्तावेज जमा

    लोड बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, बीएल फार्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुबंध पत्र आदि भी ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। नई व्यवस्था एक मई से लागू होगी। इसके तहत तहत प्रोसेसिंग शुल्क, दस्तावेज अपलोड, डिपाजिट व सुपरविजन शुल्क का भुगतान, प्राक्कलन राशि का भुगतान और भार स्वीकृति सब कुछ ऑनलाइन ही होगा।

    इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं के घर बैठे लोड बढ़वाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिल जमा होना चाहिए, तभी आवेदन स्वीकार होंगे। विभाग के अधिकारी निर्धारित समय में लोड बढ़ा देंगे।

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