Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bareilly News: हिंदू विवाह पवित्र संस्कार... कोर्ट ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनाई उम्र कैद

    Updated: Mon, 27 Jan 2025 04:07 PM (IST)

    बरेली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है और इस मामले में आरोपी ने बिल्कुल विपरीत काम किया है।

    Hero Image
    Bareilly News: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपित को कोर्ट ने दोषी माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी पति श्रवण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी कल्लू ने प्राथमिकी लिखी कि उनकी झुग्गी झोपड़ी के पास ही सीबीगंज के सनउआ निवासी उनकी बहन मीना और उसका पति श्रवण रहता था। वो सूप बनाने का काम करते थे। आरोप था कि 11 अगस्त, 2021 की रात करीब 11.30 बजे उनकी बहन मीना झुग्गी झोपड़ी के सामने चारपाई पर लेटी थी।

    उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया

    आरोप था कि उसी समय श्रवण बाहर से घूमता हुआ आया और बहन मीना के पेट में चाकू मार दिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोषी पति श्रवण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।

    कोर्ट ने की टिप्पणी

    कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र माना गया है। साथ ही कहा है कि एक श्रवण कुमार वो थे जिन्होंने माता-पिता को कंधों पर उठाकर यात्रा कराई और दूसरी ओर एक श्रवण कुमार ये है जिसने बिल्कुल विपरीत काम किया। 

    कोर्ट ने हाल ही में एक दोषी को दी थी उम्रकैद

    बरेली में एक तहेरे देवर ने अपनी भाभी के साथ कई माह तक दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता से वादा किया था कि वह अपनी पत्नी का बच्चा उसे दे देगा। बदले में उसने महिला से 90 हजार रुपये भी लिए थे। बाद में महिला ने बच्चा लेने से मना कर दिया और अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित मुकर गया। आरोपित ने रुपये वापस नहीं किए। साथ ही जबरन संबंध बनाया। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

    ये भी पढ़ेंः Taj Mahal: ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर चढ़ाया संदल, हिंदू संगठनों ने किया उर्स का विरोध

    ये भी पढ़ेंः इंजन से धुआं निकला और धू-धू कर जलने लगी कार..., राजस्थान से अस्थियां विसर्जन करने कछला आए श्रद्धालु बाल-बाल बचे

    देवर से रुपये मांगे तो दी थी धमकी

    इसके बाद महिला ने आरोपित देवर से अपने 90 हजार रुपए वापस मांगे तो उसने धमकाया। आरोपित ने कहा कि बच्चा ले या न ले, लेकिन वह उसके रुपए वापस नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आरोपित ने महिला को धमकाया कि जिस तरह से वह उसके साथ सम्बन्ध बना रहा था, वैसे ही आगे भी बनाने पड़ेंगे।

    comedy show banner
    comedy show banner