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    नगर आयुक्त की कार्रवाई से निर्माण विभाग के इंजीनियरों में खलबली, काम में लापरवाही पर JE अरुण कुमार निलंबित

    आवास विकास और राजेंद्रनगर क्षेत्र में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य कराने पर अवर अभियंता (जेई) अरुण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने प्राथमिक जांच के बाद निलंबन की संस्तुति की है। जेई पर आरोप है कि उन्होंने बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए विभिन्न विकास कार्यों में कार्य कराया। साथ ही उन्होंने राजेंद्रनगर और कांकर टोला क्षेत्र के सड़क निर्माण में भी मनमानी की।

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 08 Apr 2025 12:02 PM (IST)
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    आठ मीटर चौड़ी सड़क को बताया चार मीटर, जेई अरुण कुमार निलंबित

    जागरण संवाददाता, बरेली। Bareilly News: शहर के आवास विकास और राजेंद्रनगर क्षेत्र में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य कराने पर अवर अभियंता (जेई) अरुण कुमार को निलंबित कर दिया। साथ ही उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

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    सोमवार को नगर आयुक्त की ओर से अवर अभियंता के विरुद्ध निलंबन की संस्तुति किए जाने के बाद निर्माण विभाग के अन्य अभियंताओं में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि नगर आयुक्त की ओर से आने वाले दिनों में कुछ और अभियंताओं पर निलंबन की गाज गिराई जा सकती है।

    नगर आयुक्त संजीव कुमार के अनुसार जेई अरुण कुमार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए कार्य को कराया गया। जिसकी शिकायत के बाद प्राथमिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई। इसको चेतावनी और प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई। साथ ही संबंधित एजेंसियों का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा। साथ ही विभिन्न आवश्यक बैठकों में भी प्रतिभाग नहीं किया।

    नगर निगम बरेली। फाइल

    चेतावनी के बाद भी नहीं सुधार किए

    चेतावनी के बाद भी कार्यशैली में सुधार नहीं किए जाने के बाद परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा जानबूझकर वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए सक्षम प्राधिकारी से स्थलीय परिवर्तन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वेच्छा से बचत धनराशि का उपयोग करते हुए अनुबंध से हटकर कार्य कराया गया, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसको लेकर शासन को निलंबन की संस्तुति की गई।

    राजेंद्रनगर व कांकर टोला क्षेत्र में की मनमानी

    नगर आयुक्त के अनुसार जेई ने राजेंद्र नगर और कांकर टोला क्षेत्र के सड़क निर्माण में मनमानी की। राजेंद्रनगर में विभा शोरूम से नीतू बुटीक होते हुए राधाकृष्ण वाटिका पार्क तक 228159 रूपये से हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कार्य की स्वीकृति तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा दी गई थी। बनाए आगणन का एक्सईएन व एई के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रोड की चौड़ाई आठ मीटर थी, जबकि आगणन में महज चार मीटर रोड को दर्शाया गया था।

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    अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया

    वार्ड-39 कांकर टोला में अकरम के मकान से जुनैद (बंटी) के मकान तक दरगाह अमीने शरीयत से नासिर के मकान तक हकीम एजाज मतलूम के मकान से छह मीनार मस्जिद होते हुए मुख्य मार्ग तक व ताज फर्नीचर एंड हार्डवेयर शॉप से शमी के मकान तक और मस्जिद गली तक सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए भुगतान की पत्रावली प्रस्तुत की गई। इस पर उप नगर आयुक्त द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई तो साईट प्लान के अनुसार कार्य नहीं मिला। साथ ही अतिक्रमण को भी नहीं हटाया गया।