बरेली में सात साल की मासूम से किन्नर ने किया दुष्कर्म, 20 वर्ष की सजा; कोर्ट में आरोपित ने कहा- मैं जन्म से...
Bareilly Crime News बरेली में एक किन्नर ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था घटना को छिपाने के लिए किन्नर ने बच्ची को धमकाया भी था। 13 दिन बाद पीड़िता की मां ने आरोपी किन्नर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने किन्नर को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता का इलाज अस्पताल में चला था।

जागरण संवाददाता, बरेली। किन्नर के घर टीवी देखने गई सात साल की मासूम को किन्नर ने अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके साथ दुष्कर्म किया, खून से लथपथ मासूम जब घर पहुंची तो मां ने उसका कारण पूछा, पूरी कहानी जानने के बाद वह उसे अस्पताल लेकर दौड़ी और घटना को छिपाते हुए लकड़ी पर गिरने की वजह से चोट लगना बताया। उन्होंने करीब 13 दिन बाद फरीन किन्नर के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई, कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए।
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने फरीन किन्नर को दुष्कर्म को दोषी माना और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है, पीड़ित पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं, मां घर पर रहती है। मासूम के घर का टीवी करीब पांच-छह माह से खराब चल रहा था, जिसकी वजह से वह पड़ोस में फरीन किन्नर के घर पर टीवी देखने चली जाती थी।
टीवी देखने घर पहुंची थी लड़की
आरोप है कि 27 मार्च, 2023 को भी वह दोपहर करीब दो बजे आरोपित के घर टीवी देखने गई थी। लौटकर आई तो उसके कपड़ों पर खून लगा था, प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। यह देख मां डरी और उसने पूरी कहानी पूछी। डरी सहमी बच्ची ने पूरी कहानी मां को बताई।
किन्नर ने डराया
आरोप था कि आरोपित फरीन किन्नर के घर जब वह गई तो उसकी मां और बहन सो रही थीं। वह बहाने से उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घटना किसी को न बताए इसके लिए डराया धमकाया और जान से भी मारने की धमकी दी। पूरी कहानी जानने के बाद मां ने पहले बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया और घटना के करीब 13 दिन बाद नौ अप्रैल, 2023 को मीरगंज थाने में आरोपित फरीन किन्नर के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई।
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आठ जून को मामले में शुरू हुई सुनवाई
कोर्ट में चार्जशीट लगने के बाद आठ जून को मामले में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील राजीव तिवारी ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपित फरीन किन्नर को दुष्कर्म का दोषी माना और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के विरुद्ध 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट में बोला आरोपित, मैं जन्म से महिला किन्नर
कोर्ट में किन्नर ने अपने बचाव में कहा कि वह जन्म से ही महिला किन्नर है। जो आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। असल में विवाद एक रास्ते को लेकर था। जब उसने रास्ते को मना किया तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई, लेकिन कोर्ट ने अन्य गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर किन्नर को दोषी माना है।
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