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    SIR Update: मतदाता सूची मैपिंग का 'डेडलाइन डे', 13 में से सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट और आपका काम पक्का!

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    अमरोहा में मतदाता सूची मैपिंग का आज 'डेडलाइन डे' है। मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटियों को दूर करने के लिए आज अंतिम मौका है। जिन लोगों का नाम मतदा ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य जारी है। गुरुवार को मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरकर जमा करने का आखिरी दिन है। इसके बाद कोई भी गणना प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल जिले में 43,242 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। यदि ये मतदाता आज तक अपनी जानकारी बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो 31 दिसंबर के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

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    जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि अमरोहा, नौगावां सादात, हसनपुर और मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्रों में कुल 13.70 लाख मतदाता हैं। जिनसे गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराए जा रहे हैं। कई मतदाताओं ने गणना प्रपत्र तो भर दिए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर अब भी 43,242 मतदाता बिना मैपिंग के हैं।

    उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर तक ही मैपिंग का कार्य किया जाएगा। इस अवधि में जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाएगा। 31 दिसंबर के बाद बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर 13 निर्धारित अभिलेखों में से किसी एक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। एक भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर गणना प्रपत्र को सही मान लिया जाएगा।

    दस्तावेज न देने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वे पात्र हैं, वे फार्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया बूथों पर चल रही है। फार्म-6 ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से या ऑफलाइन बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है।

    नए मतदाता के लिए पात्रता

    1. - वे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों।
    2. -ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या जो स्थानांतरण के कारण गणना प्रपत्र नहीं भर सके।
    3. - घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फार्म-6 भरें।
    4. - फार्म-6 के आनलाइन आवेदन के लिए वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।
    5. - फार्म-6 आफलाइन भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करवाएं।

    इनमें से देना होगा एक दस्तावेज

    जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित कुल 13 अभिलेखों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

    यह अभिलेख भी जरूरी

    • यदि 01-07-1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो। कोई भी अभिलेख दें जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चल सके।
    • यदि 01-07-1987 और 02-12-2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है। कोई भी अभिलेख दें। जो जन्मतिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
    • यदि 02-12-2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है। कोई भी अभिलेख दें। जो जन्मतिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। माता-पिता के लिए भी अभिलेख दें जो जन्मतिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
    • यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं।
    • यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन की ओर से जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें)।
    • यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण की ओर से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)।


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