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    हाईवे किनारे सजी 'अवैध' कालोनियां: बिना नक्शा और धारा 80 के बिक रहे प्लाट, कार्रवाई से कतरा रहे अफसर

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:08 PM (IST)

    अमरोहा में जिला पंचायत क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का बोलबाला है। कालरा एस्टेट की न्यू प्रोजेक्ट रॉयल हाइट्स कॉलोनी बिना नक्शा पास कराए और धारा 80 के बि ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिला पंचायत क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की भरमार है। स्थिति ये है कि कालोनी का नक्शा पास कराए बिना ही प्लाटों की बिक्री चल रही है। न ही जमीन की धारा 80 कराई गई है। इस पर अंकुश लगाने वाले जिला पंचायत के जिम्मेदार पूरी तरह खामोश हैं। हाईवे किनारे रजबपुर में सजी कालरा एस्टेट की न्यू प्रोजेक्ट रायल हाईटस कालोनी पर कोई भी कार्रवाई को कोई तैयार नहीं है।

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    केवल जिला पंचायत द्वारा इस कालोनी में लोगों से प्लाट न खरीदने की अपील की गई है लेकिन, कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। चर्चा है कि जमीन कारोबारी को सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जिसकी वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्लाटिंग के लिए जमीन कारोबारियों को जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होता है।

    इसके अलावा जमीन की धारा 80 भी करानी होती है। लेकिन, तमाम जमीन कारोबारी बेखौफ होकर अवैध प्लाटिंग सजाकर लोगों को प्लाट बेच रहे हैं। जिला पंचायत प्रशासन भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ग्राम रजबपुर के पास न्यू प्रोजेक्ट रायल हाईटस में भी प्लाट बेचे जा रहे हैं। कालरा एस्टेट के डायरेक्टर प्लाटों के बारे में खूब प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

    बड़े-बड़े विज्ञापन के जरिए लोगों को प्लाट खरीदने के लिए लुभा रहे हैं लेकिन, इस प्लाटिंग की हकीकत कुछ और ही है। कई बीघा में सजाई गई यह प्लाटिंग पूरी तरह अवैध है। न उसका नक्शा पास है और न जमीन की धारा 80 कराई गई है। कुछ दिन पहले जिला पंचायत ने विज्ञापन जारी कर क्षेत्र के लोग कालोनी में प्लाट न खरीदने की अपील की थी। बगैर लेआउट पास किसी भी कालोनी में प्लाट न खरीदने का आह्वान किया था। तब से मामला पूरी तरह शांत है।

    बि‍ना नक्‍शा पास कराए की गई प्‍लाट‍िंंग

    हाईवे किनारे कई बीघा में बगैर धारा 80 व नक्शा पास कराए की गई प्लाटिंग को जिला पंचायत के अफसरों ने अवैध तो करार दे दिया है लेकिन, उस पर कार्रवाई करने में एएमए राकेश कुमार झिझक रहे हैं। कुछ दिन पहले इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई के लिए थाने लेकर तहरीर पहुंचे थे, लेकिन फिर वापस लौट आए थे। कहा था कि रजबपुर थाना पुलिस ने तहरीर लेने से मना कर दिया है।

    तर्क दिया था कि इस प्रकरण से संबंधित एक मुकदमा मुरादाबाद में दर्ज है तो उसका दूसरा दर्ज नहीं हो सकता है। इधर थानेदार कोमल तोमर ने कहा था कि तहरीर लेकर आए थे लेकिन, उसमें कुछ कमियां थीं। जिसे थाने में बैठकर सही ढंग से लिखकर देने के लिए कहा था। लेकिन, लग रहा था कि वह तहरीर देना ही नहीं चाहते थे। तहरीर लेकर ही वापस चले गए थे।

     

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