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    Ambedkar Nagar News: सगे भाई समेत तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:04 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में विशेष न्यायाधीश एएसी/एसटी एक्ट न्यायालय ने एक मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। यह मामला मारपीट और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित था जो 2012 में दर्ज हुआ था। इसके अतिरिक्त छेड़छाड़ और मारपीट के अन्य मामलों में भी न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड आरोपित किया जिनमें सम्मनपुर और अहिरौली थाने से संबंधित मामले शामिल थे।

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    सगे भाई समेत तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एएसी/एसटी एक्ट ने सगे भाई समेत तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। 7000-7000 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 

    आलापुर पुलिस ने आमा दरवेशपुर गांव के सगे भाई लालमन, मलखान और रुदल उर्फ रुद्रप्रताप के खिलाफ वर्ष 2012 में मारपीट, एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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    छेड़छाड़ व मारपीट के दोषियों पर अर्थदंड

    न्यायालय ने मारपीट व छेड़छाड़ के दोषियों पर अर्थदंड आरोपित किया है। सम्मनपुर पुलिस ने मिर्जापुर गांव के अरविंद उर्फ रामसागर के खिलाफ वर्ष 1999 में केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 2200 रुपए अर्थदंड आरोपित किया। इसी थाने के पलई कल्याणपुर गांव के देवनरायण के खिलाफ वर्ष 2003 में छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था।

    न्यायालय 1200 अर्थदंड से दंडित किया। अहिरौली पुलिस ने वर्ष 2019 में शाहपुर परासी गांव के मिथिलेश पांडेय के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया था। इन पर दो हजार अर्थदंड आरोपित किया गया। आलापुर के इंदईपुर गांव के सगे भाई दयाराम, सीताराम और लालता प्रसाद पर 600-600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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