Updated: Thu, 16 Jan 2025 03:53 PM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन देने की योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। 21 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। आवेदन के लिए इन स्टेप को फॉलो करें।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए अब पांच लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और गारंटी के मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ शुरू की है। जल्द ही इसमें पंजीकरण के लिए जिले के सभी आइटीआइ, पालिटेक्निक, औद्योगिक क्षेत्र व विकास भवन में शिविर लगाए जाएंगे।
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बुधवार को डीएम विशाख जी. की अध्यक्षता में योजना को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें उद्योग विभाग के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 21 से 40 वर्ष तक युवा उद्योग स्थापित करने के लिए लोन ले सकते हैं। संबंधित व्यक्ति का कम से कम आठवीं पास व कोई भी तकनीकी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऋण में लगने वाले ब्याज की चार वर्ष तक प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही 10 प्रतिशत मार्जिन मनी का भुगतान भी प्रदेश सरकार करेगी।
इस वेबसाइट से करें आवेदन
डीएम ने जिले के अधिक से अधिक पात्र युवक-युवतियों से वेबसाइट (https://msme.up.gov.in) पर पंजीकरण करने का आह्नान किया है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के प्रमाण पत्र व पैन कार्ड अनिवार्य रूप से होने चाहिए। योजना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
डीएम ने जिला उद्योग केंद्र के साथ ही जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, निदेशक आरसेटी, प्रधानाचार्य पालिटेक्निक, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक सरकारी व निजी आइटीआइ एवं पालिटेक्निक में रोस्टर निर्धारित कर कैंप आयोजित करें। उन्होंने कैंप के दौरान पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर आपरेटर की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। विकास भवन सहित सभी विभागों में हेल्प डेस्क व रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाने के लिए भी कहा गया है।
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