यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Taj Mahal Urs Case: मुगल शहंशाह शाहजहां के उर्स पर रोक लगेगी या नहीं, अब 10 अप्रैल की तारीख है अहम
Taj Mahal Agra Latest News In Hindi अखिल भारत हिंदू महासभा ने दायर कर रखा है वाद। अखिल भारत हिंदू ...और पढ़ें

HighLights
- ताजमहल में उर्स पर रोक के मामले में 10 को होगी सुनवाई
- प्रतिवादी उर्स कमेटी ने जवाब दाखिल करने को मांगा समय
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर रोक लगाने को अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा दायर वाद में मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन गरिमा सक्सेना की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी एंपरर शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम जैदी ने जवाब दाखिल करने को न्यायालय से समय मांगा। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
न्यायालय ने एंपरर शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को उन्हाेंने न्यायालय में वकालतनामा पेश कर उनको आरोप की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे कि वह जवाब दाखिल कर सकें।
महासभा के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि वह उर्स कमेटी द्वारा जवाब दाखिल करने का इंतजार करेंगे। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) से जानकारी मिली है कि उर्स कमेटी के पास उर्स के आयोजन को किसी तरह की अनुमति नहीं है। यह जानकारी महासभा पहले ही न्यायालय में पेश कर चुकी है।
उर्स कमेटी की सफाई के जवाब में महासभा अन्य साक्ष्य न्यायालय में पेश करेगी। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट, मीना दिवाकर, मनीष पंडित, विशाल कुमार, शंकर श्रीवास्तव मौजूद रहे।