‘दारोगा के कहने पर दिए थे बयान… दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में मुकरी, जज ने आरोपी को किया बरी
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। मामले की पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने दारोगा के कहने पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे। कोर्ट ने वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का आदेश देते हुए आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

जागरण संवाददाता, आगरा। घर में घुसकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। पीड़िता पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने पूर्व बयान से मुकर गई। कोर्ट में अपने बयान में कहा कि दारोगा के कहने पर बयान दर्ज कराए थे।
घटना 18 नवंबर, 2022 की है। जगनेर थाना क्षेत्र की महिला ने गांव के आरोपित राकेश पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि राकेश ने घर में घुसकर जबरन तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों को आरोपी के भाई नेमीचंद ने तमंचा लहराते धमकी दी।
पुलिस ने राकेश और उसके भाई के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से मुकदमे की वादी ने पीड़ित महिला, उसकी जेठानी, भतीजा की पत्नी और डाक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश किया।
पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकर गई। कहा कि दारोगा के कहने पर मजिस्ट्रेट के सामने राकेश के विरुद्ध बयान दिया था। दरोगा ने कहा था जो मैं कह रहा हूं, वही बयान देना। अन्यथा तुझे और तेरे पति को बंद कर दूंगा।
महिला ने कहा कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। कोर्ट ने वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का आदेश देते हुए आरोपी राकेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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