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    आगरा में सर्किल रेट बढ़े: ये वेबसाइट देगी बढ़े हुए Circle Rates की पूरी जानकारी, बैनामा में एक और ओटीपी

    Updated: Sun, 17 Aug 2025 02:52 PM (IST)

    आगरा में आठ साल बाद 18 अगस्त से बढ़े हुए सर्किल रेट लागू होंगे जिसकी जानकारी एनआईसी की वेबसाइट पर भी मिलेगी। शहरी क्षेत्र में 40-50% ग्रामीण में 25-30% तक की बढ़ोतरी की गई है। बैनामों पर नई ओटीपी प्रणाली लागू की गई है और सरकारी भूमि के खसरा नंबरों की जांच की जाएगी।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आठ साल के बाद बढ़े हुए सर्किल रेट की जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वेबसाइट भी देगी। 18 अगस्त से नया सर्किट रेट लागू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से सभी उप निबंधक कार्यालयों में नए रेट पर बैनामा होंगे। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले दिन एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला द्वारा भी निगरानी की जाएगी।

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    18 अगस्त को लागू होगा नया रेट, उसी दर पर होंगे बैनामा

    जिले में एक अगस्त 2017 को 20 से 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद सात बार प्रस्ताव तैयार हुआ। ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। डेढ़ माह पूर्व डीएम के आदेश पर फिर से सर्किल रेट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बना था। आपत्तियां मांगी गईं। 100 से अधिक आपत्तियां मिलीं। डीएम की अध्यक्षता में बैठक कर निस्तारण कराया गया। पूर्व में 16 अगस्त से सर्किल रेट को लागू करना था।

    आठ साल के बाद की जा रही है बढ़ोतरी, डीएम ने की बैठक

    डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि 18 अगस्त से सर्किल रेट लागू होगा। एनआईसी वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाएगा। वहीं आठ साल के बाद बढ़ रहे सर्किल रेट में शहरी क्षेत्र में 40 से 50 प्रतिशत, ग्रामीण में 25 से 30 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा रही है।

    एक और ओटीपी हुआ लागू

    महानिरीक्षक निबंधन ने बैनाम पर एक और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को लागू कर दिया है। तीन से चार बैनामा होने के बाद बैनामा पोर्टल ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। संबंधित उप निबंधक के पास एक ओटीपी पहुंचेगा। बिना ओटीपी की जानकारी के बैनामा नहीं होंगे।

    सरकारी भूमि के चस्पा होंगे खसरा नंबर 

    सभी उप निबंधक कार्यालयों में जो भी सरकारी भूमि आती है। उन सभी के खसरा नंबर कार्यालय में चस्पा किए जाएंगे। बैनामा होने से पूर्व खसरा नंबर की जांच की जाएगी।

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