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    जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कथावाचक देवकी नंदन ने यहां सीढ़ियों में भगवान केशव देव के विग्रह का किया है दावा

    Updated: Wed, 17 Jan 2024 03:29 PM (IST)

    Agra District Court Jama Masjid News कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में देव विग्रह दबे होने एवं उनकी निकासी के आदेश देने के बाबत न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की गई थी। उनका कहना है कि केशवदेव मंदिर की प्रतिमाओं को जामा मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। खोदाई कराकर मूर्तियों को निकाला जाए। अगली सुनवाई 2 फरवरी को है।

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    जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर बनाम जामा मस्जिद मामले में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में बुधवार को आदेश के लिए तिथि नियत की। उक्त प्रकरण में जामा मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कहा था कि उक्त मुकदमे में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है।

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    क्षेत्राधिकार संबंधी अर्जी हुई खारिज

    श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट एवं अन्य बनाम इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद एवं अन्य कें मामले में कथा वाचक ठाकुर देवकीनंदन व श्रीकृष्ण जन्म भूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग, एवं कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर मथुरा के श्रीकृष्ण विग्रह दबे होने और वहां से उनकी निकासी के आदेश देने के बाबत सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था। लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में लंबित मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया था।

    इस मामले में प्रतिवादी गण की तरफ़ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऐतराज जताया था कि इस अदालत को उक्त मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। उधर वादी पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की तरफ से जामा मस्जिद के भौतिक निरीक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति करने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी पक्ष की ओर से दी गई क्षेत्राधिकार संबंधी अर्जी खारिज हो गई है, अब मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

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