IT Survey In Agra: चांदी कारोबारी के यहां आयकर विभाग का सर्वे, सात घंटे चली कार्रवाई में अहम दस्तावेज जब्त
Income Tax Survey In Agra आयकर सर्वे के बाद जब्त दस्तावेजों से टीम को उम्मीद है कि बड़ा टैक्स छुपाया गया है। सीएम चेंस के यहां चांदी के तार और पायल बनाने का काम होता है ।
आगरा, जागरण संवाददाता। आयकर विभाग की जांच शाखा ने शनिवार को शहर की प्रसिद्ध चांदी कारोबारी फर्म सीएम चेंस के यहां सर्वे किया। सीएम चेंस की किनारी बाजार में स्वर्णकार गली स्थित दुकान और नाई की मंडी के तोपखाना स्थित कारखाने में एक साथ कार्रवाई की गई। करीब सात घंटे तक चली कार्रवाई में विभाग को कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनकी पड़ताल के बाद वास्तविक कर का आकलन हो सकेगा।
दोपहर में शुरू किया था सर्वे
आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक जांच के निर्देशन में आयकर विभाग की दो टीमों ने हाजी अफजल और उनके भाइयों के सीएम चेंस पर शनिवार दोपहर एक बजे सर्वे शुरू किया। दुकान व कारखाने में कंप्यूटर के रिकार्ड को खंगाला गया। इकाई द्वारा जारी किए गए बिलों का मिलान दर्ज प्रविष्टियों से किया गया। खरीदारी के रिकार्ड को चेक करने के साथ विभाग में दिखाई जाने वाली प्रविष्टियों से मिलाया। कारखाने में स्टाक के बारे में जानकारी जुटाई गई। कच्चा माल खरीदने की तिथियों को चेक किया गया। चांदी को ढालकर आभूषण आदि तैयार करने की जानकारी की। बिक्री के बाद के स्टाक की ताजा स्थिति देखी। स्टाक रजिस्टर से आवक (इनवर्ड) और जावक (आउटवर्ड) प्रविष्टियों का मिलान किया गया। रात आठ बजे तक करीब सात घंटे सर्वे चला।
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चेन और पायल बनाने का होता है काम
बताया जा रहा है कि कारखाने में चांदी का तार बनाने और दुकान में चेन व पायल बनाने का काम होता है। विभाग प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक कर का आकलन करेगा। सराफा कारोबारियों में मचा हड़कंपआयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा सीएम चेन्स पर किए गए सर्वे से अन्य सराफा कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति रही। किनारी बाजार में कई दुकानदारों ने शटर गिरा दिए।
आभूषणों की बिक्री में कर की गड़बड़ी पर कार्रवाई
चांदी कारोबार के यहां रा मैटेरियल लाने के बाद कारोबारी आभूषण बनाकर बेचते हैं। रा मैटेरियल पर कर अदा करने के बाद आभूषण बिक्री पर कर में हेराफेरी करने की टीम जांच कर रही है।
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आयकर विभाग के सर्वे और सर्च में अंतर
सर्वे -आयकर अधिनियम की धारा 133ए के तहत सर्वे किया जाता है। सर्वे का अर्थ अधिकृत अधिकारियों द्वारा व्यक्ति के व्यवसाय के स्थान पर दस्तावेजों का निरीक्षण, नकदी व सूची का सत्यापन है। सर्वे केवल व्यवसायिक स्थल पर ही हो सकता है। यह आवासीय स्थान पर तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आवास पर दस्तावेज नहीं रखे जाते हों। सर्वे केवल कार्य दिवस में काम के घंटों के दौरान हो सकता है। काम के घंटों के बाद भी यह जारी रह सकता है। सर्वे करने वाले अधिकारी को जब्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। सर्वे में व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली जा सकती है। सर्वे में पुलिस अधिकारियों की मदद नहीं ले सकते हैं।
सर्च-आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत सर्च किया जाता है। सर्च संबंधित व्यक्ति के भवन या स्थान पर अधिकृत आयकर अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी है। संबंधित व्यक्ति के कब्जे में अघोषित संपत्ति या कुछ संदिग्ध होने का पुख्ता सबूत मिलने पर ही सर्च किया जाता है। संबंधित आयकर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन में सर्च की जा सकती है। यह सूर्यास्त के बाद किसी भी दिन हो सकता है और प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रह सकता है। अघोषित संपत्ति का पता लगाने को पूरे परिसर की तलाशी ली जा सकती है। सर्च करने वाला अधिकारी अघोषित संपत्ति को जब्त कर सकता है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी जा सकती है। इसमें पुलिस अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है।