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    Agra News: कांग्रेस नेताओं पर आरोप तय, महामारी अधिनियम में चलेगा मुकदमा, अगली तारीख 7 नवंबर

    By Ali AbbasEdited By: Tanu Gupta
    Updated: Mon, 10 Oct 2022 05:10 PM (IST)

    Agra News फतेहपुर सीकरी थाने में वर्ष 2020 में धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल कोर्ट रहे मौजूद।

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    अदालत में पेशी पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ।

    आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के खिलाफ सोमवार को आरोप तय हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध मई 2020 में महामारी अधिनियम एवं धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में  फतेहपुर सीकरी थाने में प्राथमिकी लिखी गई थी। इन्हीं धाराओं पर मुकदमा चलेगा। अगली तारीख सात नवंबर मुकर्रर की गयी है। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। मुकदमा विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए अर्जुन की अदालत में चल रहा है।

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    उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए अर्जुन की अदालत में 29 सितंबर की तिथि नियत थी। जिसमें प्रदीप माथुर और विवेक बंसल पेशी पर पहुंचे थे। तीनों कांग्रेसी नेताओं की पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर व रमा शंकर शर्मा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे विशेष मजिस्ट्रेट अर्जुन ने स्वीकार करते हुए 10 अक्टूबर की तिथि आरोप तय करने के लिए नियत की थी। 

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    ये है मामला

    फतेहपुर सीकरी थाने में तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ 19 मई 2020 को महामारी अधिनियम एवं धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई थी। तीनों नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को बसों से लेने फतेहपुर सीकरी थाने से लगी राजस्थान सीमा पर आए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था।  

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    ग्रामीण न्यायालय किरावली में प्रस्तुत किया गया था आरोप पत्र  

    पुलिस ने ग्रामीण न्यायालय किरावली में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। किरावली न्यायालय में उक्त मुकदमे को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार न होने से बचाव पक्ष के वकीलों ने फरवरी 2021 में सीजेएम कोर्ट में पत्रावली तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

    सीजेएम के आदेश पर उक्त पत्रावली 31 मई 2022 काे किरावली ग्रामीण न्यायालय से स्थानांतरित होकर आगरा दीवानी स्थित विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए की अदालत में प्रस्तुत की गई।